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14 साल पुराने मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, रिटायर्ड आर्मी जवान को उम्रकैद की सजा; बीयर में सल्फास पिलाकर ले ली थी जान

Bihar Crime News: पश्चिम चंपारण के बगहा में 14 साल पुराने हत्या मामले में अदालत ने रिटायर्ड आर्मी जवान मो. रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने दोस्ती का फायदा उठाकर बीयर में सल्फास मिलाकर मनोज यादव की हत्या कर दी थी।

Bihar Crime News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Crime News: बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में 14 साल पुराने हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बगहा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने रिटायर्ड सेना के जवान मो. रविल उर्फ सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 


मामला पटखौली थाना क्षेत्र के सुखबन गांव निवासी मनोज यादव की हत्या से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में आरोपी मो. रविल उर्फ सोनू ने दोस्ती का फायदा उठाते हुए मनोज यादव को बीयर की बोतल में सल्फास मिलाकर पिला दिया था। जहरीला पदार्थ पीने से मनोज यादव की मौत हो गई थी। 


घटना के बाद मृतक की पत्नी विद्यावती देवी के आवेदन पर पटखौली थाना में मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष जताया है।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

DEEPAK RAJ

FirstBihar संवाददाता