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कोरोना कवरेज को लेकर नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइन, मीडिया को दायरे में रहकर करनी होगी रिपोर्टिंग

PATNA : कोरोना वायरस के कारण बिहार में लॉक डाउन की घोषणा के बाद नीतीश सरकार ने कोरोना से जुड़ी खबरों का कवरेज करने के लिए मीडिया के ऊपर भी गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की त

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : कोरोना वायरस के कारण बिहार में लॉक डाउन की घोषणा के बाद नीतीश सरकार ने कोरोना से जुड़ी खबरों का कवरेज करने के लिए मीडिया के ऊपर भी गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना कवरेज का यह गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, वेब और सोशल मीडिया को इस गाइडलाइन के अंदर ही काम करना होगा। 


कोरोना वायरस के किसी भी संक्रमित मरीज या उसके परिजन का इंटरव्यू लेने पर अब रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ उस डॉक्टर का इंटरव्यू भी लेने पर रोक होगी जो कोरोना पेसेंटबका इलाज कर रहा है। स्वास्थ विभाग ने यह रोक एपिडेमिक के डिजीज एक्ट के तहत लगाई है। इसका उल्लंघन करने वाले मीडिया कर्मियों पर आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। 


इसके अलावा सरकार ने कवरेज के लिए यह गाइडलाइन भी जारी किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित या पॉजिटिव मरीज और उसके परिजनों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी मीडिया इनकी पहचान सार्वजनिक नहीं करेगा। आपको बता दें कि रविवार को बिहार में जिस कोरोना पेसेंट की मौत हुई थी उसकी पहचान स्वास्थ्य विभाग में भी गोपनीय नहीं रखी थी। पटना एम्स प्रबंधन ने उसके संबंध में जानकारी सार्वजनिक की थी जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में यह गाइडलाइन जारी किया है।

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