पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
Bihar CM Nitish kumar: पटना में आयोजित विश्व सेवक टकरा प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रगान बज रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के बीच मुस्कुराते और बातचीत करते नजर आए, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना ने राष्ट्रगान के सम्मान और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।
भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को "जन गण मन" को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया था। इसे गाने के लिए कुछ स्पष्ट नियम तय किए गए हैं, जिनमें इसे 52 सेकंड की अवधि में पूरा करना अनिवार्य है। राष्ट्रगान के दौरान सभी व्यक्तियों को सम्मान में खड़ा रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान की गरिमा बनाए रखने के लिए "Prevention of Insults to National Honour Act, 1971" लागू किया गया है। इस कानून के तहत राष्ट्रगान के अपमान पर सजा का प्रावधान है। राष्ट्रगान के दौरान जानबूझकर बैठे रहना, खड़े न होना, हंसना, बात करना या ध्यान न देना अपमान की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, राष्ट्रगान को रोकना या उसमें बाधा डालना भी दंडनीय अपराध माना जाता है।
"Prevention of Insults to National Honour Act, 1971" की धारा 3 के तहत, राष्ट्रगान का अपमान करने पर अधिकतम तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। नीतीश कुमार की यह हरकत कानूनी रूप से राष्ट्रगान के अपमान की श्रेणी में आ सकती है। यदि इस संबंध में आधिकारिक शिकायत दर्ज होती है, तो उनके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई संभव है।