ब्रेकिंग न्यूज़

Patna Sand Ghats E-auction: 5 साल के लिए पटना के 148 घाटों की होगी ई-नीलामी, अवैध खनन पर लगेगा लगाम Birth certificate: बिहार में अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, जानिए अब कहां बनेंगे। India Pakistan: वायु युद्ध इतिहासकार टॉम कूपर ने खोली पाक की पोल, बताया क्यों सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था यह बेगैरत मुल्क BJP Tiranga Yatra: आज से BJP की राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा शुरू, सेना की वीरता का जश्न Bihar: खनन माफियाओं का वन विभाग की टीम पर हमला, रेंजर समेत 7 जख्मी Bihar weather forecast: बिहार में उमस भरी गर्मी का कहर जारी, दक्षिण बिहार में लोगों की बढ़ी परेशानी; तीन जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट BLF: बलूचिस्तान ने मांगी भारत से मदद, पाकिस्तान के खिलाफ जारी जंग करना चाहते हैं और तेज Ceasefire Violation: जारी है पाकिस्तान की नापाक हरकतें, इन तीन राज्यों में फिर ड्रोन से हमले की कोशिश MADHUBANI: मधुबनी में प्रेम विवाह बना जानलेवा, लड़की के परिवार ने लड़के के पिता की कर दी हत्या BIHAR: शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, 13 साल का बच्चे और वेटर को लगी गोली

यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन

यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन

24-Jul-2024 04:12 PM

By First Bihar

DESK : फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ध्रुव राठी पर दायर किए गए मानहानि के केस ने उनकी मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। अब मानहानि के मामले में ध्रुव राठी को समन जारी किया है। इनके ऊपर भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राठी ने उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल किया था। 


जानकारी हो कि, यह मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स ( एल्विश यादव ) के शीर्षक के एक वीडियो को अपलोड किया। इस वीडियो पर मुंबई इकाई के प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया कि ध्रुव राठी ने उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” का हिस्सा बताया है, ये आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, इसके बाद उन्होंने राठी पर मानहानि का मामला दर्ज कर दिया। 


वहीं, नखुआ ने दायर की याचिका में कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 यानी ध्रुव राठी जिसने एक अत्यधिक उत्तेजक और भड़काऊ वीडियो में, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, वादी के खिलाफ निराधार दावे किए, इस वीडियो के पीछे कपटी इरादा था। इसके अलावा जारी वीडियो में राठी के लगाए गए आरोपों के चलते नखुआ को बड़े पैमाने पर निंदा और मजाक का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि चालाकी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से तैयार किए गए वीडियो के जरिए जानबूझकर उसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा को धूमिल की कोशिश की गई। 


आपको बताते चलें कि,ध्रुव राठी पर मानहानि के मामले को लेकर समन का आदेश साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को पारित किया था। कोर्ट ने भाजपा नेता की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया और कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।