Bihar News: बिहार में ट्रक से टक्कर के बाद बीच सड़क पर पलटी तेज रफ्तार बस, डेढ़ दर्जन लोग घायल Bihar News: बिहार में ट्रक से टक्कर के बाद बीच सड़क पर पलटी तेज रफ्तार बस, डेढ़ दर्जन लोग घायल bihar inter admission 2025: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में नामांकन की डेट बढ़ाई, अब छात्र-छात्राओं को इस दिन तक मिलेगा मौका bihar inter admission 2025: बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में नामांकन की डेट बढ़ाई, अब छात्र-छात्राओं को इस दिन तक मिलेगा मौका Bihar Crime News: गोपालगंज में महिला की हत्या, ससुर व पति पर आरोप Bihar Suicide News: राज्य में तेजी से बढ़ रहे आत्महत्या के मामले, वजहें चौकाने वालीं Bihar News: बिहार में महिला ने तीन बच्चों के साथ खाया जहर, पति से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम Bihar News: बिहार में महिला ने तीन बच्चों के साथ खाया जहर, पति से झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम Bihar Rain Alert: पटना समेत इन जिलों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Telangana Pharma Company Blast: तेलंगाना के फार्मा कंपनी में भीषण धमाका, 6 की मौत की आशंका, 20 लोग घायल
19-Mar-2021 01:48 PM
PATNA : राज्य के रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों पर नीतीश सरकार की मेहरबानी का सिलसिला लगातार जारी है. नीतीश सरकार ने राज्य के एक और पूर्व मुख्य सचिव को नई जिम्मेदारी दी है. पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा को शिक्षा विभाग के अपीलीय प्राधिकार का अध्यक्ष बनाया गया है. शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
बिहार राज्य के शिक्षण संस्थानों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण एवं अपील नियमावली 2020 के तहत राज्य अपीलीय प्राधिकार का गठन किया गया है और पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. 1976 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अशोक कुमार सिन्हा बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं. राज्य अपीलीय प्राधिकार में योगदान करने के बाद उनकी सेवा अवधि 5 साल की होगी. अगर 70 वर्ष की आयु सीमा पहले पूरी होगी तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी.
अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष को वेतन के रूप में हाई कोर्ट के जज के समान वेतन भत्ता दिया जाएगा. पटना हाई कोर्ट के जज के समान ही उन्हें अन्य सुविधाएं हासिल होंगी. पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा राज्य अपीलीय प्राधिकार के अध्यक्ष के तौर पर शिक्षा विभाग के नियमों और निर्देशों के मुताबिक के बिहार राज्य शिक्षण संस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी नियमावली 2020 में बनाए गए शक्तियों के मुताबिक कार्य करेंगे.