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अब दाखिल खारिज के लिए नहीं लगाने होंगे कार्यालय का चक्कर, जमीन रजिस्ट्री कराते ही शुरू होगी प्रक्रिया

अब दाखिल खारिज के लिए नहीं लगाने होंगे कार्यालय का चक्कर, जमीन रजिस्ट्री कराते ही शुरू होगी प्रक्रिया

07-Jul-2019 09:11 PM

By 11

DESK: 15 जुलाई के बाद जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए अब लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पटना समाहरणालय में सरकारी योजनाओ की समीक्षा की गयी. जिसमे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रभारी सचिव आनंद किशोर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों निर्देश दिया है कि 15 जुलाई के बाद जमीन के निबंधन के साथ ही दाखिल खारिज के लिए एक फॉर्म भरवाना अनिवार्य कराया जाए. और अंचलवार निबंधन की सीडी बनाकर जमा करायी जाए. ताकि उसकी आधार पर दाखिल खारिज प्रारंभ हो सके. वहीं कार्यापालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को प्रभारी सचिव ने निर्देश दिया कि दिसंबर तक सड़कों के किनारे कच्ची भूमि का पक्कीकरण कराया जाए. ताकि गंदा पानी उड़कर सड़क पर ना आ सके. उधर बुडको द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत शहर के सड़कों की कटाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए प्रभारी सचिव आनंद किशोर ने कहा कि बिना NOC के सड़कों की कटाई कराने पर कार्रवाई की जायेगी. अगर एजेंसी को ओर से NOC के लिए आवेदन दिया जाता है तो उसपर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश भी दिया गया.