Bihar News: बिहार के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम का हाल देखिए.. सरकारी अस्पताल में मोबाइल की फ्लैश लाइट में कर दिया ऑपरेशन Bihar News: बिहार के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम का हाल देखिए.. सरकारी अस्पताल में मोबाइल की फ्लैश लाइट में कर दिया ऑपरेशन Bihar News: बिहार में मोहर्रम जुलूस में दिखी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की झलक, राफेल के साथ नजर आईं कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह BIHAR: सहरसा में हाईवा-ऑटो की टक्कर में दो मजदूरों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा घायल Bihar News: प्यार के लिए गाजियाबाद से बिहार पहुंची युवती, मंदिर में प्रेमी के साथ हुई शादी; लड़की की मां ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा Bihar News: प्यार के लिए गाजियाबाद से बिहार पहुंची युवती, मंदिर में प्रेमी के साथ हुई शादी; लड़की की मां ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा Bihar News: शंटिंग के दौरान लापरवाही पड़ी भारी, ट्रेन के नीचे आ गया लोको पायलट Bihar Crime News: बिहार में 14 लाख के लिए खूनी खेल, कर्ज का पैसा वापस मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला Bihar Crime News: बिहार में 14 लाख के लिए खूनी खेल, कर्ज का पैसा वापस मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला Bihar News: “20 वर्षों में नहीं हुआ छातापुर का विकास, पलायन ने क्षेत्र को किया खोखला”, संजीव मिश्रा का हमला
05-Aug-2021 07:33 AM
PATNA : बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन को और स्पष्ट किया है। पंचायत चुनाव के दौरान वोटर्स को गिफ्ट देने या फिर उन्हें प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ आयोग कड़ा एक्शन लेगा। मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश आयोग ने दिया है। इतना ही नहीं मतदान के दिन वोटर्स को गाड़ियों से बूथ तक लाने पर भी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग पर सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता का नियम पूर्वक पालन करना होगा। आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हों। इस अधिनियम के मुताबिक ऐसा कोई पोस्टर पंपलेट या बैनर निकालना जिसमें मुद्रके या प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ विरोधी उम्मीदवार के ऊपर इसी तरह के झूठे आरोप वाले बैनर-पोस्टर के इस्तेमाल पर भी रोक होगी।
शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब का इस्तेमाल लोग करते हैं लेकिन पंचायत चुनाव में अवैध शराब के इस्तेमाल को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग भी सख्त है। आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से अगर गैरकानूनी शराब खरीदी जाएगी या फिर उसका इस्तेमाल कराया जाएगा तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग इस तैयारी में है कि वह सभी उम्मीदवारों से यह शपथ पत्र ले पाए कि उनके द्वारा शराबबंदी कानून को नहीं तोड़ा जाएगा।