Road Accident: तेज रफ़्तार कार का शिकार बना मैकेनिक, मौत के बाद हिरासत में वाहन चालक Bihar Crime News: सुपौल में 21 वर्षीय की रॉड से पिटाई, फिर सिर काटकर नदी में फेंका Bihar Ias Officer: बिहार में PM मोदी की जनसभा को लेकर 5 आईएएस अफसरों की लगी ड्यूटी...आज से ही सभी को मोतिहारी भेजा गया, लिस्ट देखें... Bihar Teacher News: बिहार में फिर से बड़े पैमाने पर 'शिक्षकों' की होगी बहाली...जल्द होगी TRE 4 परीक्षा, CM नीतीश ने दिया आदेश Patna News: गांधी मैदान थाना के SHO सस्पेंड, लापरवाही और नाकामी की मिली सजा Patna Police: पटना का एक 'थानेदार' सस्पेंड, गोपाल खेमका मर्डर मामले में पाई गई थी लापरवाही, SSP की रिपोर्ट पर आईजी ने किया निलंबित Bihar News: मां भगवती मंदिर में चेन स्नैचिंग की कोशिश, दो महिलाएं गिरफ्तार Road Accident: सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर Bihar News: पटना में इन 2 जगहों पर बनेंगे मदर स्टेशन, CNG की किल्लत से मिलेगा छुटकारा Bihar News: बिहार में हर किसान को दिए जाएंगे ₹6000, करना है बस इतना सा काम
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sun, 06 Jul 2025 01:38:42 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। मतदाता अब कागजात के बगैर भी गणना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेंगे हालांकि अगर मतदाता आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं तो आसानी होगी। पहले 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज नहीं है उन्हें जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज देने होंगे।
दरअसल, बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अब बिना किसी दस्तावेज के भी वोटर्स अपना गणना पत्र आसानी से जमा करा सकेंगे। ऐसे वोटर्स का नाम मतदाता सूची के प्रारुप में शामिल कर लिया जाएगा हालांकि सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के जरिए प्राप्त किया जाएगा। मतदाता 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मतदाताओं को गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि मतदाता फिलहाल केवल गणना फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें, उनका नाम वोटर लिस्ट के प्रारूप में शामिल कर लिया जाएगा। 2003 के बाद मतदाता बने लोग गणना फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर, अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ बीएलओ के पास निर्धारित समय से पहले जमा करा दें। गणना फॉर्म मिलते ही बीएलओ उसे तत्काल उसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। चुनाव आयोग के इस ताजा फैसले से मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है।