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15-May-2020 06:44 AM
PATNA : नीतीश सरकार की तरफ से बिहार में शहरी क्षेत्र के विस्तार की मुहिम एक कदम और आगे बढ़ गई है। राज्य के अंदर नगर निकाय के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नगर विकास विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों से 21 मई तक नए निकायों के गठन को लेकर प्रस्ताव मांगे हैं।
विभागीय सचिव आनंद किशोर ने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि वह अपने इलाके में नए नगर निकाय के गठन के साथ-साथ पुरानी निकायों को अपग्रेड किए जाने के संबंध में 21 मई तक प्रस्ताव भेज दें। जिलाधिकारियों को तय फॉर्मेट में अनुशंसा के साथ प्रस्ताव भेजना होगा। प्रस्ताव के साथ नक्शा भेजने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में शहरीकरण की रफ्तार बेहद धीमी है जिसे देखते हुए नीतीश सरकार ने 50 फ़ीसदी से अधिक एक गैर कृषि आबादी पर निकाय बनाने का फैसला किया है अब इस दिशा में अधिसूचना जारी होने के बाद प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
पिछले हफ्ते हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में शहरीकरण के मानकों में बदलाव का फैसला किया गया था। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में बदलाव को सरकार ने मंजूरी दी थी इसकी धारा 3 में किए गए उपबंधों में बदलाव के बाद नगर निगम के गठन और उनके वर्गीकरण के नियम बदले गए हैं। अधिनियम में जो बदलाव किया गया है उसके मुताबिक क्रियाशील जनसंख्या की 50 फ़ीसदी आबादी खेती पर ही निर्भर होने के बाद नगर निकाय का गठन किया जा सकता है।