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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : गुनहगारों को जल्द मिलेगी सजा, 30 सितंबर तक कोर्ट में पूरी हो जाएगी बहस

24-Sep-2019 08:46 AM

NEW DELHI : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रही बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली के साकेत कोर्ट अब इस केस में अंतिम दलीलें सुननी शुरू कर दी हैं। 


इस मामले की सुनवाई साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरव कुलश्रेष्ठ की अदालत बंद कमरे में कर रही है। शेल्टर होम केस जुड़े लीगल सोर्स ने बताया है कि कोर्ट इस मामले में 30 सितंबर तक बहस की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। सीबीआई की तरफ से सोमवार को कोर्ट में अपनी दलील पूरी कर ली गई और अब आरोपियों के पक्ष से उनके वकील अपनी बात रखेंगे। 


मुजफ्फरपुर में हुए इस महापाप में कुल 21 लोगों के खिलाफ बलात्कार की अपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा है। इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की तरफ से चलाए जा रहे शेल्टर होम में महापाप का जब खुलासा हुआ था उस वक़्त 46 लड़कियां वहां रह रही थीं। ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ पॉस्को की धाराएं लगाई गई हैं और फिलहाल वह पंजाब के पटियाला जेल में बंद है। सीबीआई ने इस सनसनीखेज मामले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ बालिका गृह के कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टीस की रिपोर्ट सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में चल रही यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। 30 सितंबर को कोर्ट में बहस प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि महापाप के गुनाहगारों को जल्द ही कोर्ट सजा सुनाएगी।