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02-Feb-2022 09:15 PM
MUZAFFARPUR: मोतीपुर के पुरानी बाजार निवासी बालेंद्र साह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साली के प्रेम में साढू रंजन साह की हत्या करने के दोषी बालेंद्र साह पर 8 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 की अदालत ने यह सजा सुनाई। वही आरोपित साली सुशीला देवी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।
घटना 9 नवंबर 2018 की है जहां किराना व्यवसायी रंजन साह की गला घोंट कर साढू ने हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने यह बताया था कि 09 नवंबर को वह अपने ससुराल पारु थाना के जाफरपुर गया हुआ था। लेकिन जब वह घर नहीं लौंटा तब परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई अता पता नहीं चल सका तब बरियारपुर रुदल गांव में रहने वाली मृतक की मां ने 12 नवंबर को 2018 को थाने में एफआईआर दर्ज कराया। जिसमें बालेंद्र साह, उसकी पत्नी रिंकू देवी, बहू सुशीला देवी, सुशीला देवी की मां, उसके पिता असगर साह व ममेरे भाई पारू थाना क्षेत्र के मोहज्जमा गांव के विकास कुमार को आरोपित बनाया गया।
बता दें कि हत्या से पहले 14 जून 2018 को मृतक रंजन साह ने मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बालेंद्र सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाया था। मृतक की मां ने जब केस दर्ज कराया तब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बालेंद्र व सुशीला देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जब पुलिस ने बालेंद्र को गिरफ्तार किया तब उसने पुलिस को यह बताया था कि झाड़-फूंक के बहाने पत्नी के बुलावे पर रंजन साह ससुराल के लिए चला था। लेकिन रास्ते में ही ममेरा साला विकास के साथ मिलकर उसने अपने साढू रंजन साह की गला घोंट कर मार डाला।