FIRE IN GOODS TRAIN : मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, दमकल की टीम पहुंची; मचा हडकंप Road Accident in bihar : शादी की खुशियों में छाया मातम, बहन की डोली से पहले निकली भाई की अर्थी Chirag Paswan : चिराग पासवान पर बेहद संगीन आरोप, कंपनी की 'महिला डायरेक्टर' ने 'सुसाइड नोट' में क्या लिखी है, एक-एक लाइन पढ़ें... BIHAR NEWS : प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, अब भीड़ ने दारोगा का सिर फोड़ा; मचा हडकंप Bihar Politics: डिप्टी CM विजय सिन्हा ने RJD और 'तेजस्वी' के आरोपों की निकाल दी हवा, प्रमाण के साथ नेता प्रतिपक्ष की खोली पोल BIHAR CRIME : पटना में क्राइम अनकंट्रोल, ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट, भीड़भाड़ वाले इलाके में वारदात Dirty scandal in police station campus: 'चलअ चदरा में .. ,' कंबल ओढ़कर पुलिस लाइन में बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेली मनाते धराई महिला सिपाही; ऐसे सच आया आमने Bihar Education News: मैडम...मैडम, सुनिए मैडम..सुनिए ! शिक्षा विभाग के ACS S. सिद्धार्थ स्कूल के मेन गेट पर खड़े होकर गेट खटखटाया, नहीं खुला तो आवाज लगाई, फिर तो.. ACS S Siddhartha : नालंदा के स्कूल में अकेले पहुंचे ACS एस सिद्धार्थ, बच्चों के साथ प्रार्थना कर पूछे कई सवाल Road Accident in bihar : शहनाई बजने से पहले उठी युवक की अर्थी, सड़क हादसे में गई जान; परिजनों में मचा कोहराम
02-Feb-2022 09:15 PM
MUZAFFARPUR: मोतीपुर के पुरानी बाजार निवासी बालेंद्र साह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साली के प्रेम में साढू रंजन साह की हत्या करने के दोषी बालेंद्र साह पर 8 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 की अदालत ने यह सजा सुनाई। वही आरोपित साली सुशीला देवी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।
घटना 9 नवंबर 2018 की है जहां किराना व्यवसायी रंजन साह की गला घोंट कर साढू ने हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने यह बताया था कि 09 नवंबर को वह अपने ससुराल पारु थाना के जाफरपुर गया हुआ था। लेकिन जब वह घर नहीं लौंटा तब परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई अता पता नहीं चल सका तब बरियारपुर रुदल गांव में रहने वाली मृतक की मां ने 12 नवंबर को 2018 को थाने में एफआईआर दर्ज कराया। जिसमें बालेंद्र साह, उसकी पत्नी रिंकू देवी, बहू सुशीला देवी, सुशीला देवी की मां, उसके पिता असगर साह व ममेरे भाई पारू थाना क्षेत्र के मोहज्जमा गांव के विकास कुमार को आरोपित बनाया गया।
बता दें कि हत्या से पहले 14 जून 2018 को मृतक रंजन साह ने मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बालेंद्र सहित अन्य पर मारपीट का आरोप लगाया था। मृतक की मां ने जब केस दर्ज कराया तब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। बालेंद्र व सुशीला देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। जब पुलिस ने बालेंद्र को गिरफ्तार किया तब उसने पुलिस को यह बताया था कि झाड़-फूंक के बहाने पत्नी के बुलावे पर रंजन साह ससुराल के लिए चला था। लेकिन रास्ते में ही ममेरा साला विकास के साथ मिलकर उसने अपने साढू रंजन साह की गला घोंट कर मार डाला।