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16-May-2024 08:02 PM
By First Bihar
PATNA : सारण संसदीय सीट से महागठबंधन की उम्मीदवार लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का नामांकन एक बार फिर खतरे में है। पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने रोहिणी आचार्य पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है।
दरअसल, नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी आचार्य के नामांकन को स्वीकृत करने को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि सारण लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट एवं अन्य तथ्यों की जांच नहीं की गई है।
याचिकाकर्ता ने रोहिणी आचार्य की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि सात साल से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए रोहिणी ने वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं? याचिका में कहा गया है कि रोहिणी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। ऐसे में उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और नामांकन पत्र के साथ उन्होंने जो शपथ पत्र दाखिल किया है, उसमें कई गलत तथ्य दी गए हैं। उन्होंने घर का कोई पता नहीं दिया है और न ही संपत्ति के विवरण में ही किसी पता का जिक्र है। उनके द्वारा अपनी संपत्ति को लेकर भी गलत जानकारी दी गई है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि रोहिणी सारण से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं। इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर उनके नामांकन और शपथ पत्र की जांच किए ही उसे स्वीकृति दे दी है। नामांकन को स्वीकृत करने से पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ऐसे में उनका नामांकन अवैध है।