ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: एक गलती और कई दुकानें राख में तब्दील, लाखों की संपत्ति स्वाहा, कहीं आप भी तो नहीं करते यह भूल? मुंगेर में 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाते 3 कारीगर गिरफ्तार Bihar Crime: शराब तस्करों का पीछा करने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलटी, 2 पुलिसकर्मी घायल, तस्कर गिरफ्तार Bihar News: NH पर बालू लदे ट्रक में लगी भीषण आग, खबर मिलते ही मालिक को आया हार्ट अटैक Cricket News: “IPL में ये लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं”, कामचोर खिलाड़ियों पर बरसे सहवाग, बयान के बाद समर्थन में आए फैंस PBKSvsRCB: अंतिम चार ओवर में मात्र एक बाउंड्री, भुवी-हेजलवुड की जोड़ी के सामने नतमस्तक हुए पंजाब के बल्लेबाज बिहार में 2800 आयुष चिकित्सकों की होगी शीघ्र बहाली, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने किया ऐलान Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुईं तेज, EC जल्द शुरू करेगा BLA-2 के लिए विशेष प्रशिक्षण शादी में सियासत का तड़का: लालू यादव के गाने पर वरमाला के बाद अचानक झूमने लगा दूल्हा, अपनी शादी को बना लिया यादगार Anupama Yadav: भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव के खिलाफ थाने में केस दर्ज, जानिए.. क्या है मामला?

Court Order: 10 साल पुराने केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, एकसाथ 98 लोगों को सुना दी उम्रकैद की सजा

Court Order: 10 साल पुराने केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, एकसाथ 98 लोगों को सुना दी उम्रकैद की सजा

25-Oct-2024 08:01 AM

DESK: दलित अत्याचार के 10 साल पुराने केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। यह पहला मौका है जब देश में किसी अदालत ने साहूहिक रूप से लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई होगी। 2014 के जातिगत हिंसा के मामले में कर्नाटक की एक कोर्ट ने 98 लोगों को एकसाथ उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।


दरअसल, गंगावटी तालुक के माराकुंबी में दलितों पर हमला करने और उनके साथ भेदभाव करने का मामला सामने आया था। दलितों के घरों को आग लगा दी गई थी जबकि दलितों के नाई की दुकान पर जाने से भी रोक लगा दिया गया था। राशन की दुकानों पर दलितों को सामान भी नहीं दिया जा रहा था।


29 अगस्त 2014 को दलितों पर अत्याचार की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद तीन महीने तक माराकुंबी गांव में पुलिस बलों की तैनाती रही थी। इसके खिलाफ आंदोलन भी चलाए गए थे। मामला कोर्ट मे पहुंचा और 117 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 


सुनवाई के दौरान चार्जशीट में शामिल 16 लोगों की मौत हो गई। मामले में जस्टिस चंद्रशेखर सी ने 101 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई जबकि 98 लोगों को कोर्ट ने उमक्रैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है।