ब्रेकिंग न्यूज़

Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दौरान बदली रहेगी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था, इन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद; गाइडलाइंस जारी Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दौरान बदली रहेगी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था, इन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद; गाइडलाइंस जारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, गिरिडीह में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी गई मशीनें Chhath Puja 2025: पटना में इन जगहों पर छठ पूजा करने पर रहेगी रोक, जिला प्रशासन ने जारी की खतरनाक गंगा घाटों की सूची Chhath Puja 2025: पटना में इन जगहों पर छठ पूजा करने पर रहेगी रोक, जिला प्रशासन ने जारी की खतरनाक गंगा घाटों की सूची Bihar Election 2025: बिहार की इस सीट पर NCP और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों के बीच विवाद बढ़ा, थाने पहुंचा मामला Bihar Election 2025: नबीनगर से JDU प्रत्याशी चेतन आनंद ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत, स्थानीय मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा Bihar Election 2025: नबीनगर से JDU प्रत्याशी चेतन आनंद ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत, स्थानीय मुद्दों के समाधान का दिया भरोसा Bihar Election 2025: चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर पथराव, स्थानीय युवकों ने खदेड़ा Bihar Election 2025: चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया पर पथराव, स्थानीय युवकों ने खदेड़ा

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने पटना कलेक्टेरियट भवन के तोड़े जाने पर लगाई रोक, हैरिटेज बिल्डिंग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

25-Sep-2019 01:07 PM

By DEV KUMAR PANDEY

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुराने पटना कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया है कि पुराने कलेक्टेरियेट भवन को तोड़े जाने का काम तत्काल रोका जाए। 


न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पटना नगर निगम को संयुक्त रूप से इस मामले में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पटना का पुराना कलेक्टेरियेट भवन ऐतिहासिक है। यह इमारत हेरिटेज बिल्डिंग की श्रेणी में आ सकती है जिसका रखरखाव करने की जरूरत थी ना कि तोड़े जाने की। 


हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बातों को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार के साथ-साथ पटना नगर निगम को हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा।