ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में हैरान करने वाला मामला: 24 किलो चरस कोर्ट पहुंचते ही बन गई ईंटें, जांच में SHO से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी; होगा एक्शन? बिहार में हैरान करने वाला मामला: 24 किलो चरस कोर्ट पहुंचते ही बन गई ईंटें, जांच में SHO से लेकर मजिस्ट्रेट तक दोषी; होगा एक्शन? Bihar News : JDU-BJP के माननीयों ने ही मंत्री के पसीने छुड़ा दिए, शिक्षा विभाग में हो रही सरकारी आदेश की अनदेखी! अब नहीं सूझ रहा जवाब BIHAR NEWS: बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: अधिकारियों को सख्त आदेश, अब नहीं चलेगी कोई ढिलाई, इन लोगों को खाली करनी होगी जमीन Bihar Politics: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मां का निधन, सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर दुख जताया Bihar Politics: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मां का निधन, सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर दुख जताया Bihar News: बिहार की कोर्ट ने DMK सांसद दयानिधि मारन को किया तलब, उत्तर भारतीय महिलाओं पर टिप्पणी का मामला Bihar News: बिहार की कोर्ट ने DMK सांसद दयानिधि मारन को किया तलब, उत्तर भारतीय महिलाओं पर टिप्पणी का मामला Bihar teacher leave : महिला शिक्षकों को 730 दिन शिशु देखभाल अवकाश पर फैसला जल्द, मातृत्व अवकाश में वेतन को लेकर भी बताया क्या है नियम Bihar News : महिला शिक्षकों को मिलेगी होम पोस्टिंग ! राबड़ी देवी ने सदन में शिक्षा मंत्री से पूछा सवाल;पढ़िए मंत्री ने क्या दिया जवाब

CM नीतीश के खिलाफ विवादित बयान मामले में पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

CM नीतीश के खिलाफ विवादित बयान मामले में पूर्व सांसद अरुण कुमार को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

22-Feb-2023 08:37 AM

By First Bihar

JAHANABAD: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास ) के नेता और पूर्व सांसद  डॉ. अरुण कुमार को बड़ी राहत मिली है। इनको बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने के मामले में यह राहत मिली है। इनको  जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के एडीजे तीन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। 


दरअसल, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार द्वारा विवादित बयान दिया था। जिसके बाद जहानाबाद न्यायालय में कांग्रेस नेता प्रो. चंद्रिका प्रसाद यादव ने मुकदमा दायर किया था। वहीं, इस मामले को लेकर कोर्ट ने डॉ. अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, उस दौरान भी  कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी। अब इसके बाद अब एक बार फिर इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील भी की थी 


मालूम हो कि, पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को जुलाई 2022 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं, इस फैसले के बाद डॉ. अरुण कुमार के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे पहले कोर्ट ने अरुण कुमार के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अब , कोर्ट से बरी होने के बाद डॉ. अरुण कुमार और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि 'सत्यमेव जयते' उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अंत में सत्य की जीत हुई है ,


आपको बताते चलें कि, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। अरुण कुमार के इस बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें पहले तीन साल की सजा सुनाई थी।