Bihar Weather Alert: बिहार के 18 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, आंधी-बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी; 48 घंटे बाद होगा यह बदलाव Bihar Weather Alert: बिहार के 18 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, आंधी-बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी; 48 घंटे बाद होगा यह बदलाव सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला मौलाना अरेस्ट, यूपी STF ने बिहार से दबोचा; जनसुराज पार्टी से है नाता सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला मौलाना अरेस्ट, यूपी STF ने बिहार से दबोचा; जनसुराज पार्टी से है नाता बिहार में गन्ना उद्योग को मिली नई रफ्तार, चीनी मिलों के पुनर्जीवन के लिए हुआ बड़ा समझौता; AI तकनीक से बदलेगी किसानों की तकदीर बिहार में गन्ना उद्योग को मिली नई रफ्तार, चीनी मिलों के पुनर्जीवन के लिए हुआ बड़ा समझौता; AI तकनीक से बदलेगी किसानों की तकदीर बिहार के पेंशनधारियों के लिए अंतिम मौका: आज किसी हाल में कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो रूक जाएगा पैसा बिहार के पेंशनधारियों के लिए अंतिम मौका: आज किसी हाल में कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो रूक जाएगा पैसा बिहार में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, श्रमिकों को अब मिलेंगे इतने पैसे; इस दिन से लागू होंगे नए दर बिहार में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, श्रमिकों को अब मिलेंगे इतने पैसे; इस दिन से लागू होंगे नए दर
22-Feb-2023 08:37 AM
By First Bihar
JAHANABAD: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास ) के नेता और पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को बड़ी राहत मिली है। इनको बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने के मामले में यह राहत मिली है। इनको जहानाबाद व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के एडीजे तीन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है।
दरअसल, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार द्वारा विवादित बयान दिया था। जिसके बाद जहानाबाद न्यायालय में कांग्रेस नेता प्रो. चंद्रिका प्रसाद यादव ने मुकदमा दायर किया था। वहीं, इस मामले को लेकर कोर्ट ने डॉ. अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, उस दौरान भी कोर्ट ने पांच हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी थी। अब इसके बाद अब एक बार फिर इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील भी की थी
मालूम हो कि, पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार को जुलाई 2022 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं, इस फैसले के बाद डॉ. अरुण कुमार के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इससे पहले कोर्ट ने अरुण कुमार के खिलाफ 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद अब , कोर्ट से बरी होने के बाद डॉ. अरुण कुमार और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि 'सत्यमेव जयते' उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अंत में सत्य की जीत हुई है ,
आपको बताते चलें कि, 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी। अरुण कुमार के इस बयान से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने उन्हें पहले तीन साल की सजा सुनाई थी।