ब्रेकिंग न्यूज़

जेल से बाहर आएंगे आशाराम बापू, हाईकोर्ट से मिली मंजूरी; इस मामले में मिली जमानत BIHAR NEWS : मातम में बदली शोक यात्रा, अंतिम संस्कार से लौटते समय ट्रैक्टर पलटा; एक की मौत, पांच बच्चे घायल Bihar crime : असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल पंप पर खड़ी तीन बसों को फूंका, लाखों का नुकसान; मचा हडकंप Bihar news : 'तुझ में रब दिखता हैं यारा मैं क्या करूं ...', प्रेमी युगल का मोहल्लेवालों ने मंदिर में डलवाया सिंदूर, पुलिस रही बेबस BJP MLA Protest : बीजेपी विधायक को वोट मांगने पर ग्रामीणों ने खदेड़ा, बोले – “झूठ मत बोलिए विधायक जी” फिर कार्यकर्ता करने लगे यह काम Bihar politics : “जिसे कुछ करना ही नहीं है, उसके घोषणा पत्र की क्या कीमत...," बोले ललन सिंह- तेजस्वी कर रहे जनता के साथ मज़ाक Begusarai road accident : बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा: डीटीओ, सीओ और ओएसडी गंभीर रूप से घायल, सिमरिया घाट से लौटते समय हुआ हादसा Bihar election : चुनावी सरगर्मी के बीच मचा हड़कंप, होटल से 10.36 लाख रुपये नकद बरामद; सीएम नीतीश के गृह क्षेत्र से जुड़ा है मामला IRCTC update : अब ट्रेन टिकट कैंसिल नहीं, बस बदलें डेट; जानिए रेलवे का नया नियम यात्रियों के लिए बनेगा राहत की सौगात Bihar accident : रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा, दो किशोरों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल; छठ की खुशियां मातम में बदलीं

BJP सांसद संजय जायसवाल को पटना HC से राहत, 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर लगी रोक

BJP सांसद संजय जायसवाल को पटना HC से राहत, 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर लगी रोक

02-Aug-2024 08:33 AM

By First Bihar

PATNA : भाजपा सांसद संजय जायसवाल को आपराधिक मामले में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने जायसवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मामले की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ इस मामले में न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। भाजपा सांसद के खिलाफ 18 फरवरी 2017 को घोड़ासन थाने में FIR दर्ज की गई थी।


दरअसल, न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने  भाजपा सांसद संजय जायसवाल को फिलहाल राहत देते हुए उनके विरुद्ध पूर्वी चंपारण जिला की निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।


वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान संजय जायसवाल के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि विधान परिषद स्नातक क्षेत्र के चुनाव के दौरान निर्मित सड़क का उद्घाटन किए जाने को लेकर अंचल अधिकारी ने घोड़ासहन थाना में 18 फरवरी, 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बन कर तैयार थी, लेकिन सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया गया। कोर्ट ने आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।


आपको बताते चलें कि  संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट वे लगातार चार बार के सांसद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया। ऐसे में अब हाई कोर्ट से भी राहत भरी खबर मिली है।