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01-Jul-2020 07:25 AM
PATNA : कोरोना संकट के इस दौर में बिहार के सवा करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. जिसके बाद अब लोड से अधिक बिजली खपत कर रहे उपभोक्ताओं को मार्च 2021 तक जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.
घरेलू उपभोक्ताओं को जुर्माने से राहत दिलाने के लिए बिजली कंपनी ने मंगलवार को विद्युत विनियामनक आयोग में याचिका दायर की. याचिका में कंपनी ने उन उपभोक्ताओं को भी राहत देने का निर्णय लिया है जो लोड से अधिक खपत होने पर जुर्माना दे चुके हैं.
कंपनी ने याचिका में कहा कि ऐसे लोगों की ओर से दिए गए जुर्माने की राशि को आने वाले बिजली बिल में समायोजन कर देगी. जिससे जुर्माना दे चुके उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी. आर्थिक मंदी से जूझ रहे लोगों पर लग रहे जुर्माने को कंपनी ने अनुचित माना. इसके बाद कंपनी ने विनियामक आयोग में याचिका दायर कर जुर्माना हटाने का अनुरोध किया कि लोड से अधिक खपत होने पर लगने वाले जुर्माने को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में शिथिल कर दे. आदेश आते ही इसपर अमल हो जाएगा.