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72 घंटे में बिहार सरकार ने बदला अपना फैसला, शादी में बैंड-बाजा से हटाई रोक, अब 150 लोग होंगे शामिल

72 घंटे में बिहार सरकार ने बदला अपना फैसला, शादी में बैंड-बाजा से हटाई रोक, अब 150 लोग होंगे शामिल

29-Nov-2020 03:44 PM

PATNA : कोरोना को लेकर बिहार सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किये गए हैं. नई गाइडलाइन जारी करने के 72 घंटे के भीतर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है. बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा और डांस पर लगी रोक अब हटा दी गई है. सरकार की ओर से यह नया आदेश जारी किया गया है.


गुरूवार को कोरोना को लेकर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कांफ्रेंस कर नये दिशा निर्देशों की जानकारी दी थी. जिसमें यह खा गया था कि बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा और डांस पर रोक रहेगी. जिसपर से अब रोक हटा दी गई है. इसके अलावा अब विवाह स्थल पर स्टाफ को मिलाकर अधिकतम 150 लोग मौजूद रहेंगे. पहले सरकार ने कहा था कि मात्रा 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं. सब मास्क पहन कर आयेंगे और उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी. हालांकि यह फैसला सिर्फ शादी के लिए लिया गया है. अभी भी श्राद्धकर्म में 25 लोग से ज्यादा नहीं शामिल हो पायेंगे.




गुरूवार को ही राज्य सरकार ने ये तय किया है कि जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव की दर 10 फीसदी से ज्यादा है वहां पाबंदियां लगायी जायेंगी. यानि जिन जिलों में कोरोना जांच के दौरान 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाये जा रहे हैं वहां सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी लोग आयेंगे.


बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना में कोरोना पॉजिटिव की दर 10 फीसदी से ज्यादा है. लिहाजा यहां ये पाबंदी लागू होंगी. इसके अलावा बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिले में भी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े हैं. वहां ये पाबंदियां लागू होंगी.


26 नवंबर को लिए गए फैसले के मुताबिक इन जिलों में निजी और व्यवसायिक वाहनों पर सिर्फ आधे पैसेंजर बैठेंगे. पटना में सार्वजनिक बस से लेकर ऑटो में ठूंस कर पैंसेजर ढ़ोये जा रहे थे. इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है.


राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना को लेकर ये निर्देश फिलहाल एक सप्ताह के लिए जारी किये गये हैं. एक सप्ताह बाद इसकी समीक्षा की जायेगी. समीक्षा के बाद आगे के लिए आदेश जारी किया जायेगा.