ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Vidhan Sabha : बिहार विधानसभा में 19 समितियों का गठन, भाई वीरेंद्र को अहम जिम्मेदारी; पूर्व मंत्रियों को भी सौंपी गई कमान Bihar weather : बिहार में बर्फीली हवाओं का असर बरकरार, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन पुलिस की चौकसी पर उठा सवाल: मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार सवार बदमाशों का दुस्साहस देखिये, गैस कटर से SBI ATM काटकर 25 लाख उड़ाए तेजस राजधानी एक्सप्रेस में परोसा गया खराब खाना, यात्रियों का आरोप—शिकायत पर बोला स्टाफ “कंप्लेन कही भी कर लो कुछ नहीं होगा” अच्छी नौकरी करने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जानिये कौन है प्रमोद निषाद?..जिसने 19 हजार फर्जी आधार कार्ड का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जमुई में महादलित युवक को नंगा करके पीटा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल IndiGo Flight News: इंडिगो की उड़ानों का रद्द होने का सिलसिला जारी, पटना से 8 फ्लाइट कल कैंसिल आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU आय से अधिक संपत्ति मामला: AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ दर्ज FIR रद्द, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी SVU

बिहार : कोर्ट ने 7 महिलाओं को सुनाई उम्रकैद की सजा, 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोषी

बिहार : कोर्ट ने 7 महिलाओं को सुनाई उम्रकैद की सजा, 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोषी

21-Apr-2022 08:19 AM

DRABHANGA : दरभंगा सिविल कोर्ट की एक अदालत ने 7 महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में इन सभी महिलाओं को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सभी महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद हर तरफ इंसाफ की चर्चा हो रही है। 


दरभंगा सिविल कोर्ट के नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने 13 साल पहले भूमि विवाद में 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया है। मासूम बच्ची की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस में कोर्ट ने सीता देवी, इंदु देवी, नधुरन देवी, बुच्ची देवी, मुनर देवी, मलभोगिया देवी और भुखनी देवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा दी है।


फैसला सुनाए जाने के बाद सभी दोषी महिलाओं को मंडल कारा दरभंगा भेज दिया गया है। अपर लोक अभियोजक रेणु झा के मुताबिक मामला हायाघाट थाना क्षेत्र के छतौना का है। मासूम बच्ची की हत्या 11 जुलाई 2009 को की गई थी। मृतका 10 साल की राजवंती के पिता और उनके पड़ोसी के बीच जमीन विवाद चल रहा था। मृतका के पिता योगेन्द्र यादव ने 13 जुलाई को हायाघाट थाने में हत्या की एफआईआर में राजू यादव के परिवार की 7 महिलाओं को नामजद किया था।