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बिहार में 17 तबलीगियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, लॉकडाउन तोड़ने का मामला

बिहार में 17 तबलीगियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, लॉकडाउन तोड़ने का मामला

03-Dec-2020 09:04 AM

PATNA : कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 17 तबलीगियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। बिहार में पहली बार लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामला अप्रैल महीने का है। 13 अप्रैल 2020 को पटना में मामला दर्ज किया गया था। कुर्जी इलाके की एक मस्जिद से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से आए 10 और फुलवारीशरीफ स्थित मस्जिद से किर्गिस्तान से आए 7 तबलीगियों को गिरफ्तार किया गया था।

पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 17  तबलीगियों को कोर्ट अभी तक कैद की सजा दी। पटना सिविल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश माधवी सिंह ने सभी आरोपियों को न्यायालय की कार्यविधि सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कारावास के साथ-साथ 2500-2500 का अर्थदंड की सजा भी दी। इन सभी आरोपित सभी ने कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल किया जिसके बाद सजा सुनाई गई। 

देश में जिस वक्त कोरोना फैल रहा था उस दौर में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के दौरान ही पटना के कुर्जी इलाके के लोगों ने एक मस्जिद में तबलीगियों के ठहरे जाने की खबर पुलिस को दी जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस वक्त तबलीगियों का पकड़ा जाना सुर्खियां बनी थी और अब बिहार में पहली बार लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में पहली सजा भी तबलीगियों को ही मिली है।