ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: घरेलू विवाद के बाद महिला ने उठाया खौफनाक कदम, बेवजह तानों ने बर्बाद कर दी कई जिंदगियां Rapid Metro Time Table: बिहार की पहली रैपिड मैट्रो का आ गया टाइम टेबल, 24 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन Pope Francis Passes Away: 88 साल की उम्र में ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन, फेफड़ों और किडनी में था गंभीर संक्रमण Bihar News: रेलवे ट्रैक पर जा फंसा बेलगाम ट्रक, तीन घंटे तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनें बाधित IAS Ananya Singh: कौन हैं महिला IAS अफसर 'अनन्या सिंह' जो बंगाल से बिहार आई हैं ? पहले प्रयास में ही UPSC में मिली थी सफलता Bihar minor girl trafficking: बिहार की गरीब लड़कियाँ बन रही हैं मानव तस्करी का शिकार... हरियाणा और राजस्थान में बेच रहे हैं दलाल! Bihar Transfer-Posting: बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अफसरों का ट्रांसफर, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: जमीन कब्जे को लेकर हथियारों से लैस दबंगों का उत्पात, कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल Bihar Transfer-Posting : बिहार के एक SDO ने नौकरी क्यों छोड़ दी..? नीतीश सरकार ने दी स्वैच्छिक सेवानिवृति Bihar Ias Transfer: नीतीश सरकार ने दो आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर, पश्चिम बंगाल कैडर की इस महिला IAS को दी यह जिम्मेदारी...

अनुकंपा पर नौकरी मामले में SC का बड़ा आदेश, कहा - बिना एग्जाम पास किए नहीं मिलेगी नौकरी, नहीं है कोई ऐसा अधिकार

अनुकंपा पर नौकरी मामले में SC का बड़ा आदेश, कहा - बिना एग्जाम पास किए नहीं मिलेगी नौकरी, नहीं है कोई ऐसा अधिकार

09-Jun-2023 10:27 AM

DELHI : अनुकंपा पर नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए यह काम की खबर है। अब उन्हें नौकरी तभी मिलेगी जब एक परीक्षा पास करेंगे। यानी अब बिना परीक्षा पास किए हुए अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलने वाली है। आदेश सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जारी किया गया है।


दरअसल,. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि, अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी में शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि योग्यताएं पूरी करने में विफल रहने पर उसे निचले ग्रेड में रख दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी अधिकार नहीं है। इसके लिए योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है।


बताया जा रहा है कि, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने एक मामले में फैसला देते हुए अनुंकपा के आधार पर मिली नौकरी से हटाए गए लोगों को राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा कि - अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी अधिकार नहीं है, इसके लिए  शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं को पूरा करना बेहद जरूरी है। 


मालूम हो कि, रेहन को सांख्यिकी विभाग में चालक पिता की मृत्यु के बाद कनिष्ठ सहायक की नौकरी दी गई थी। उसे कहा गया था कि वह बेसिक कंप्यूटर और टाइपिंग की विभागीय परीक्षा दे और न्यूतनम अंक अर्जित करे। कंप्यूटर और टाइपिंग परीक्षा में वह फेल हो गया। इसके बाद उसे एक और मौका दिया गया और इस मौके पर भी वह टाइपिंग का टेस्ट पास नहीं कर पाया। इस पर सांख्यिकी अधिकारी ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया।


 इस आदेश को उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि यदि वह कनिष्ठ सहायक पद के योग्य नहीं है तो उसे चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दी जाए। यूपी सरकार ने इसके खिलाफ खंडपीठ में अपील की, लेकिन वह खारिज हो गई। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।