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04-Oct-2023 08:51 AM
By First Bihar
PATNA : सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद हेट स्पीच के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इसी कड़ी में अब एडीआर रिपोर्ट जारी की गयी है। जिसमें बिहार के तीन सांसद और तीन विधायकों के खिलाफ भी हेट स्पीच के मामले दर्ज है। एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के रिपोर्ट की मानें तो देशभर में 107 सांसदों और विधायकों पर हेट स्पीच देने के आरोप में मामले दर्ज हैं। आकड़ों की मानें पिछले 5 सालों में 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिन पर नफरत फैलाने के आरोप में मामले दर्ज हैं।
एडीआर रिपोर्ट की माने तो चुनावी हलफनामे में 33 सांसदों ने अपने खिलाफ हेट स्पीट के मामलों की जानकारी दी है। जिनमें यूपी के 7, तमिलनाडु के 4, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार के 3-3, महाराष्ट्र, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल के 2-2 और ओडिशा, केरल, मध्यप्रदेश, झारखंड और पंजाब से 1-1 शामिल हैं। इन 33 सांसदों में से 22 सांसद बीजेपी के यानी 66 फीसदी हैं।
वहीं, विधायकों के बात करें तो, 74 विधायकों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। एडीआर रिपोर्ट की मानें तो जिन 74 विधायकों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया गया, उनमें यूपी और बिहार के 9-9, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 6-6, तमिलनाडु और असम के 5-5, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गुजरात के 4-4, उत्तराखंड और झारखंड के 3-3, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक के 2-2 और मध्यप्रदेश-ओडिशा के 1-1 शामिल हैं।
मालूम हो कि, देशभर में हेट स्पीच को लेकर अलग अलग तरह के कानून हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, धारा 124ए (राजद्रोह), धारा 153ए, धारा 153बी, 295ए (तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान) और 298, धारा 505 (1) और (2) के तहत सजा का प्रावधान हैं। वहीं जन प्रतिनिधि कानून के तहत भी कार्रवाई की जाती है।