ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: सड़क किनारे लावारिस शव मिलने से हड़कंप, स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिस के भी उड़े होश SRHvsMI: बुमराह के पास इतिहास रचने का सुनहरा अवसर, मैच ख़त्म होने से पहले हासिल कर लेंगे कई उपलब्धियां Bihar Crime News: जंगल से अचानक निकले अपराधियों ने व्यक्ति पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, हालत गंभीर वीर कुंवर सिंह की 80 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की मांग, तेजस्वी यादव ने कहा..मेरी सरकार आएगी तो 80 फीट का केवल घोड़ा ही होगा यह इंसानियत की हत्या: पहलगाम में कायराना आतंकी हमले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष..नया भारत छोड़ेगा नहीं VAISHALI CRIME: अवैध हथियारों के साथ रील्स बनाना पड़ गया महंगा, पुलिस ने 3 युवकों को दबोचा Mahabharat: “स्क्रिप्ट पूरी होने में ही लगेंगे 3-4 साल”, ड्रीम प्रोजेक्ट ‘महाभारत’ पर आमिर का बड़ा खुलासा, ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ की तर्ज पर होगी शूटिंग Bihar Land Survey: जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, भूमि सर्वेक्षण के कागजात जमा करने की डेडलाइन हटाई गई Bhojpur: बड़हरा के युवाओं को मिला हाई जम्प प्रैक्टिस गद्दा, सेना-पुलिस भर्ती की तैयारी को मिलेगा बल Bihar Crime News: ससुराल में नवविवाहिता की हत्या, पुलिस ने कुछ ऐसे बरामद किया युवती का शव

Bihar News: फंस गये बॉलीवुड के 'किंग खान'! बक्सर से उपभोक्ता आयोग ने भेजा नोटिस, ये है वजह

Bihar News: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को बक्सर से उपभोक्ता आयोग ने नोटिस भेजा है। क्या है पूरा मामला..पढ़ें

Bihar News

23-Apr-2025 08:58 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Bihar News: बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग में डुमरांव ठठेरी बाजार के एक व्यक्ति ने आदित्य बिड़ला और बायजू शिक्षण संस्थान के खिलाफ 45 लाख रुपये हर्जाने का आवेदन देते हुए परिवाद पत्र दाखिल किया है। बक्सर उपभोक्ता आयोग ने आदित्य बिड़ला बायजू और शाहरुख खान को नोटिस भेजा है। डुमरांव के मनोज कुमार सिंह ने बायजू में बेटी के नामांकन के बाद सेवा से असंतुष्ट होकर हर्जाने की मांग की थी। आरोप है कि संस्थान ने वादे के मुताबिक पैसे वापस नहीं किए और EMI भी काट ली। अदालत ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शाहरुख खान को भी जवाबदेह माना है।


इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने नामजदों के साथ ही संस्थान के प्रचारक सिने स्टार शाहरुख खान को भी नोटिस जारी किया है। इस बारे में जानकारी देते परिवादी मनोज कुमार सिंह के वकील ने बताया कि परिवादी अपनी बेटी के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बायजू नामक शिक्षण संस्थान में नामांकन कराया था। संस्थान के नियम के मुताबिक, परिवादी को 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट करना था और बाकि राशि का भुगतान आदित्य बिड़ला फाइनेंस के द्वारा किया जाना था।


कंपनी के नियमानुसार, पढ़ाई ठीक नहीं लगने पर किश्त की राशि काटकर डाउन पेमेंट की शेष राशि वापस लौटाने का वादा किया गया था। पढ़ाई पसंद नहीं आने पर आवेदक ने जब अपना नामांकन रद्द कर पैसा लौटाने का अनुरोध किया लेकिन पैसे वापस नहीं किए और उल्टे एक महीने की इएमआई की राशि के रूप में आवेदक के खाते से 7425 रुपये निकाल लिए।


इस मामले में आवेदक के परिवाद पत्र दाखिल करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने न सिर्फ आदित्य बिड़ला और शिक्षण संस्थान को दोषी पाया, बल्कि संस्थान के ब्रांड एंबेस्डर बॉलीवुड सुपस्टार शहरुख खान को भी नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए नोटिस भेजा है। क्योंकि सेलिब्रिटी की यह जिम्मेवारी है कि जिस विज्ञापन में वे दिखाई दे रहे हैं वह भ्रामक दावों से मुक्त हो।