पिपरा सीट से जदयू विधायक रामविलास कामत ने दाखिल किया नामांकन, कहा..एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत दूसरे दिन का पहला नामांकन: कटिहार सदर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार भगत ने किया नॉमिनेशन कटिहार में सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ गया महंगा, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार कटिहार में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो कट्टा और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी घमासान के बीच भाकपा माले ने जारी की पहली लिस्ट, सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीटों को लेकर जारी घमासान के बीच भाकपा माले ने जारी की पहली लिस्ट, सूची में 18 उम्मीदवारों के नाम Purnea News: इंटैक राज्य स्तरीय नेशनल हेरिटेज क्विज़ में पूर्णिया चैप्टर एवं विद्या विहार के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, प्राप्त किया पहला स्थान Purnea News: इंटैक राज्य स्तरीय नेशनल हेरिटेज क्विज़ में पूर्णिया चैप्टर एवं विद्या विहार के विद्यार्थियों ने रचा इतिहास, प्राप्त किया पहला स्थान पूर्णिया में लूट की कोशिश नाकाम, व्यवसायी और ट्रैक्टर चालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग Bihar Election 2025: बीजेपी की पहली लिस्ट में महिलाओं की कितनी भागीदारी? जानिए.. किन महिला उम्मीदवारों को मिला मौका
23-Apr-2025 08:58 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Bihar News: बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग में डुमरांव ठठेरी बाजार के एक व्यक्ति ने आदित्य बिड़ला और बायजू शिक्षण संस्थान के खिलाफ 45 लाख रुपये हर्जाने का आवेदन देते हुए परिवाद पत्र दाखिल किया है। बक्सर उपभोक्ता आयोग ने आदित्य बिड़ला बायजू और शाहरुख खान को नोटिस भेजा है। डुमरांव के मनोज कुमार सिंह ने बायजू में बेटी के नामांकन के बाद सेवा से असंतुष्ट होकर हर्जाने की मांग की थी। आरोप है कि संस्थान ने वादे के मुताबिक पैसे वापस नहीं किए और EMI भी काट ली। अदालत ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शाहरुख खान को भी जवाबदेह माना है।
इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने नामजदों के साथ ही संस्थान के प्रचारक सिने स्टार शाहरुख खान को भी नोटिस जारी किया है। इस बारे में जानकारी देते परिवादी मनोज कुमार सिंह के वकील ने बताया कि परिवादी अपनी बेटी के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बायजू नामक शिक्षण संस्थान में नामांकन कराया था। संस्थान के नियम के मुताबिक, परिवादी को 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट करना था और बाकि राशि का भुगतान आदित्य बिड़ला फाइनेंस के द्वारा किया जाना था।
कंपनी के नियमानुसार, पढ़ाई ठीक नहीं लगने पर किश्त की राशि काटकर डाउन पेमेंट की शेष राशि वापस लौटाने का वादा किया गया था। पढ़ाई पसंद नहीं आने पर आवेदक ने जब अपना नामांकन रद्द कर पैसा लौटाने का अनुरोध किया लेकिन पैसे वापस नहीं किए और उल्टे एक महीने की इएमआई की राशि के रूप में आवेदक के खाते से 7425 रुपये निकाल लिए।
इस मामले में आवेदक के परिवाद पत्र दाखिल करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने न सिर्फ आदित्य बिड़ला और शिक्षण संस्थान को दोषी पाया, बल्कि संस्थान के ब्रांड एंबेस्डर बॉलीवुड सुपस्टार शहरुख खान को भी नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए नोटिस भेजा है। क्योंकि सेलिब्रिटी की यह जिम्मेवारी है कि जिस विज्ञापन में वे दिखाई दे रहे हैं वह भ्रामक दावों से मुक्त हो।