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16-Dec-2025 02:26 PM
By FIRST BIHAR
Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने बार चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाने वाले वकील को फटकार लगाई है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन चुनावों से जुड़े मामले में एक एडवोकेट ने फेसबुक पर चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे और भड़काऊ पोस्ट की थी। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे पोस्ट डालने वाला वकील बनने तक के लायक नहीं है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव कभी भी दोस्ताना नहीं होते, खासतौर से बार के चुनाव। जस्टिस पुष्करणा ने कहा कि इस तरह की पोस्ट करने का वकील को कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भेजने की बात कही। जस्टिस ने कहा कि ये सब क्या बकवास है। बार में ऐसे नेता नहीं होने चाहिए। कोर्ट आपके इस काम और सफाई से खुश नहीं है और उम्मीद नहीं करता कि बार के नेता ऐसा करें।
वकील की तरफ से एडवोकेट महमूद पर्चा पेश हुए और उन्होंने मुवक्किल की ओर से बगैर शर्त माफी मांगी। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया कि वकील की सोशल मीडिया पोस्ट्स हटाई जाएं। जस्टिस पुष्करणा ने कहा कि कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना है। आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि पोस्ट डिलीट की जाएं।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि फेसबुक पोस्ट को गंभीरता से लिया गया, लेकिन बगैर शर्त माफी मांगने और पूरे मामले को देखते हुए अवमानना की कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट ने वकील को भविष्य में ऐसी किसी भी पोस्ट से परहेज करने की चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि ऐसी पोस्ट न की जाएं, जिनसे कोर्ट की गरिमा को धक्का पहुंचे।