बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति: मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल पार्क में हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स का उद्घाटन उधर पति दुबई गया इधर सास और ननद को खिला दिया नींद की गोली, आशिक को घर पर बुलाकर रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई बहू Bihar Crime News: दो बच्चों की मां से इश्कबाजी पड़ी भारी, लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा; हालात काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने Bihar Police: हथियार लहराने वाले 5000 लोगों की खैर नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट...DGP ने भेजा प्रस्ताव, 2005-2011 तक हफ्ते भर में दिलाई जाती थी सजा Mahayagya: गयाजी में होगा सनातनियों का महासमागम, 21-23 जून तक श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन Mahayagya: गयाजी में होगा सनातनियों का महासमागम, 21-23 जून तक श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन Bihar News: उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का झंझारपुर और लखनौर का दौरा..प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष-उपाध्यक्ष से की मुलाकात, बोले- जन आकांक्षाओं को मिलेगी नई ऊर्जा Bihar Train News: बिहार के इस रेलखंड पर चलने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के ठहराव और समय में बदलाव, जानिए.. शेड्यूल Bihar Train News: बिहार के इस रेलखंड पर चलने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों के ठहराव और समय में बदलाव, जानिए.. शेड्यूल VIP नेता संजीव मिश्रा ने बनैली पट्टी में चलाया जनसंवाद अभियान, स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं
30-Jan-2025 04:58 PM
By First Bihar
patna: एनएच से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन को लेकर भू-अर्जन की कार्रवाई में देरी होने और टाल-मटोल रवैय्या अपनाए जाने को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा है। कहा है कि इससे परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलंब हो रहा है।
भू-अर्जन की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की जगह टाल-मटोल का रास्ता अपनाया जा रहा है। इससे परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलंब हो रहा है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। रैयतों एवं राज्य के व्यापक हित में इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में अर्जनाधीन भूमि की प्रकृति एवं दर को लेकर सक्षम प्राधिकार, भू-अर्जन द्वारा निर्णय लेने की जगह कार्रवाई को टालने का जिक्र किया गया है।
इसमें सभी प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि विवादित मामलों में जिनमें उनसे मध्यस्थ के रूप में निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। इसमें एनएच एक्ट, 1956 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों का पालन हो रहा है या नहीं इसका अवलोकन कर लें।
अर्जनाधीन भूमि की प्रकृति एवं दर को लेकर रैयतों में अक्सर असंतोष रहता है। खासकर भूमि की प्रकृति को लेकर क्योंकि प्रकृति से भूमि की दर का निर्धारण होता है और यह मुआवजा को निर्धारित करता है। इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ आयुक्त सह अध्यक्ष याानि आर्बिट्रेटर के समक्ष अपील किए जाने का प्रावधान है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं का निष्पादन एन0एच0 एक्ट 1956 की धारा 3 (G) के साथ भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 से 30 तक में वर्णित प्रावधान के अनुरूप काम किया जाए। धारा 26 से 30 के मुताबिक अधिसूचना की तिथि को लागू एमवीआर, जमीन की दर और सांत्वना राशि का निर्धारण किया जाता है।