ब्रेकिंग न्यूज़

Sanjeev Hans IAS : सीबीआई ने IAS संजीव हंस समेत 8 के खिलाफ दर्ज की FIR, मंत्री के PA रहते इस काम के लिए एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप BIHAR NEWS : अनंत सिंह को जमानत कैसे मिली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलटा पूरा केस! गवाहों के बयान में अंतर; हर तारीख पर पेश होंगे बाहुबली Bihar Traffic Update : चैती छठ पर पटना में ट्रैफिक लॉक! इन सड़कों पर नो-एंट्री, जानिए पूरा रूट और पार्किंग प्लान Bihar Weather : चैती छठ पर सुहाना मौसम, तापमान 37°C तक पहुंचने के आसार; जानिए कहां-कब होगी बारिश सीतामढ़ी की सिद्धी और साक्षी ने कर दिया कमाल, इंटर परीक्षा टॉपर में दोनों का नाम, जिले का नाम किया रोशन चोरों का नया टारगेट: घर से गैस सिलिंडर चुरा लिया, लेकिन गहना को छुआ तक नहीं मुंगेर की खुशी पांडेय बनी इंटरमीडिएट 2026 जिला टॉपर, हासिल किए 93.60% अंक समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन बने बिहार टॉपर, विज्ञान संकाय में हासिल किए 96.2% अंक सीतामढ़ी में करंट से लाइनमैन की मौत, आक्रोशित लोगों ने JE की कर दी पिटाई छपरा की रौशनी बनी बिहार टॉपर, इंटर में 95% अंक के साथ पांचवा रैंक किया हासिल

Home / bihar / patna-news / Bihar School: स्कूली वाहनों पर सख्ती बढ़ी, ओवरलोडिंग पर कटेगा इतने रुपये का...

Bihar School: स्कूली वाहनों पर सख्ती बढ़ी, ओवरलोडिंग पर कटेगा इतने रुपये का चालान,जानें...

Bihar School News: ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली वाहनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना लगेगा और सभी वैन, बसों में GPS व CCTV लगाना अनिवार्य होगा.

11-Apr-2025 08:10 AM

By First Bihar

Bihar School News: सूबे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो में ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन तय कर दिया है कि टेंपों में कितने बच्चों को ले जाना है. सीएनजी ऑटो में अधिकतम 4 और बिक्रम ऑटो में 7 बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी. तय सीमा से अधिक बच्चों को बैठाया तो चालकों पर प्रति अतिरिक्त बच्चा 200 रुपए का जुर्माना लगेगा. यह कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से की जायेगी.  

ट्रैफिक पुलिस वाहन को रोकती है, तो चालकों को परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना अनिवार्य होगा. सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही बच्चों के परिवहन की अनुमति दी जाएगी. वहीं, ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने स्कूल वैन, बस और ऑटो में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि, ऑटो में सिर्फ जीपीएस लगेगा, कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होगी. जीपीएस और कैमरों के जरिए ट्रैफिक एसपी, परिवहन विभाग और जिला परिवहन पदाधिकारी वाहनों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे.

साथ ही स्कूली सेवा में लगे सभी वाहनों को आगे और पीछे “ऑन-स्कूल ड्यूटी” का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. वाहन सामान्य सवारी ढोने लगे, तो चालक इस बोर्ड को हटा सकेंगे. साथ ही, अगर कोई बस स्कूल द्वारा किसी ऑपरेटर से किराए पर ली गई है, तो उस पर भी स्पष्ट रूप से “ऑन-स्कूल ड्यूटी” लिखा होना चाहिए।