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06-May-2025 08:57 AM
By First Bihar
Bihar News: बिहार में अब सड़क खुदाई के नाम पर अब सरकारी विभागों की मनमानी नहीं चलेगी। आइए जानते हैं क्या है नया अपडेट?
वहीं, दूरसंचार नेटवर्क और भूमिगत केबल सिस्टम को लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी ने अगर खुदाई से पहले डिजिटल सूचना नहीं दी, तो उसपर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उसे नुकसान का पूरा मुआवजा भी भरना होगा।
दूरसंचार मंत्रालय ने ‘Call Before You Dig (CBUD)’ यानी सीबीयूडी ऐप की मदद से एक डिजिटल व्यवस्था खड़ी की है, जिससे खुदाई करने से पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी।
इस ऐप पर खुदाई की जगह, तारीख, समय, सड़क की लंबाई और गहराई जैसी सभी जानकारियां दर्ज करनी होती हैं। इससे संबंधित विभागों को अलर्ट मिल जाता है और वे बता सकते हैं कि वहां केबल या पाइपलाइन मौजूद है या नहीं।
आपको बताते चले कि, सीबीयूडी ऐप को बिहार सरकार के सहयोग से लागू किया गया है और वर्तमान में इस पर 3984 विभाग व 1302 एजेंसियां पंजीकृत हैं।