ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar New Expressway: एक और एक्सप्रेस-वे के बाद राज्य के आर्थिक विकास को लगेगा पंख, लाखों लोगों की यात्रा होगी और आसान Bihar News: जब्त शराब थाने से चुराकर ले जाना पड़ा महंगा, महिला दारोगा समेत 3 निलंबित Bihar Teacher News: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ट्यूशन पर सख्ती, शिकायत मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई India-Israel: भारत का रॉकेट लॉन्चर करेगा इजराइल के दुश्मनों का खात्मा, मित्र देश से मिला 150 करोड़ का ऑर्डर Patna News: पटना एयरपोर्ट से अब भरेंगी 75 उड़ानें, आधुनिक टर्मिनल भवन और मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार; जानें... कब होगी उद्घाटन? Preity Zinta: शहीदों के परिवारों के लिए आगे आई प्रीति जिंटा, दान की इतनी बड़ी रकम Bihar Crime News: बिहार में नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी, पुलिस और रेलवे में जॉब का झासा देखर बैंक खाते से उड़ाए लाखों रुपये FASTag New Toll Policy: ₹3,000 का पास लीजिए और साल भर रहिए टोल की चिंता से मुक्त, केंद्र सरकार की इस पॉलिसी से करोड़ों लोगों को राहत IPL 2025: प्लेऑफ्स से पहले RCB के लिए खुशखबरी, चैंपियन गेंदबाज ने किया टीम में वापस लौटने का ऐलान Bihar News: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शादी का निबंधन अब आसान; लागू होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955

Bihar Land: बिहार में फ्लैट की भूमि के लिए दाखिल-खारिज पर लगी अस्थायी रोक, विभाग जल्द जारी करेगा नई गाइडलाइन

Bihar Land: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फ्लैट मालिकों के नाम पर अपार्टमेंट की भूमि की दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसको लेकर जल्द ही नई गाइडवाइंस जारी की जाएगी।

Bihar Land

17-Apr-2025 02:49 PM

By First Bihar

Bihar Land: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फ्लैट मालिकों के नाम पर अपार्टमेंट की भूमि की दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस फैसले से फ्लैट मालिकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह रोक अस्थायी है और सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव होने के बाद प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी।


विभाग की ओर से बताया गया है कि अपार्टमेंट की भूमि तथा फ्लैटधारकों को आवंटित हिस्से की दाखिल-खारिज के लिए नई प्रक्रिया तैयार की जा रही है। जब तक यह प्रक्रिया लागू नहीं हो जाती, तब तक फ्लैट मालिक न तो ऑनलाइन आवेदन करें और न ही अंचल कार्यालय जाएं। इस संबंध में विभाग पहले ही सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर चुका है। पत्र में बताया गया है कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 एवं 2012 के तहत रैयतों और भू-धारियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंचल स्तर पर दाखिल-खारिज की जाती है।


हाल ही में विभाग को यह सूचना मिली है कि कुछ अंचलों में फ्लैटधारकों के नाम पर अपार्टमेंट की भूमि का दाखिल-खारिज किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रविधान न तो अधिनियम में है और न ही विभागीय सॉफ्टवेयर में। विभाग का कहना है कि अपार्टमेंट के निबंधन के बाद फ्लैट खरीदारों को ज़मीन अवश्य मिलती है, लेकिन वह भूमि चिह्नित नहीं होती कि कौन-सा हिस्सा किस फ्लैट से जुड़ा है। जबकि दाखिल-खारिज में ज़मीन की चौहद्दी (सीमांकन) जरूरी होती है।


ऐसे में फ्लैट मालिकों के नाम पर जमीन का दाखिल-खारिज भविष्य में कानूनी और तकनीकी जटिलताएं पैदा कर सकता है। अभी इस पूरे विषय पर विभाग स्तर पर नई प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर का विकास जारी है। इसलिए तब तक किसी भी प्रकार की दाखिल-खारिज या जमाबंदी की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।