ब्रेकिंग न्यूज़

सीवान में मनचलों ने छेड़खानी के दौरान दो लड़कियों पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर गया में सिंदूर महायज्ञ ने रचा इतिहास: अब तक 8 करोड़ आहुतियाँ, विकास और सनातन पर जोर आरा में संत सम्मेलन का भव्य आयोजन, अजय सिंह ने धर्म-संस्कृति पर दिया जागरूकता का संदेश नीतीश की योजनाओं का क्रेडिट ले रहे तेजस्वी यादव, बोले मंगल पांडेय..लालू परिवार ने किसी का भला नहीं किया 26 जून के छात्र-युवा संवाद को लेकर भोजपुर से जागरूकता रथ रवाना, रथयात्रा से गांव-गांव तक जागरूकता अभियान की शुरुआत नीतीश के गृह क्षेत्र में मुकेश सहनी ने किया वादा, कहा..हमारी सरकार बनी तो निषाद के खाते में 3 महीने तक दिया जाएगा ₹5000 बम की धमकी से मचा हड़कंप: यूके से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग Life Style: जब उम्मीद बाकी हो, तो कोशिशें चमत्कार कर सकती हैं; जानिए... राजा की कहानी परमानंदपुर पंचायत में VIP नेता संजीव मिश्रा का जनसंपर्क अभियान, बोले..अब गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में होनी चाहिए Road Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे सड़क हादसे में बिहार के युवक की मौत, बिजनेस के सिलसिले में गए थे दिल्ली

Bihar News: नाबालिग से गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद, 5 लाख मुआवजे का भी आदेश

Bihar News: बेतिया की विशेष अदालत ने बगहा के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को 5 लाख रुपये का मिलेगा मुआवजा। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल में हुआ फैसला।

Bihar News

22-Jun-2025 01:46 PM

By First Bihar

Bihar News: बगहा में दो साल पहले 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दिल दहलाने वाले गैंगरेप मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 21 जून 2025 को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया।


यह घटना 2023 में बगहा के मझौआ और मिश्रौली के बीच हुई थी, जब 14 वर्षीय नाबालिग अपने मौसा के साथ बाइक पर मौसी के घर जा रही थी। रास्ते में कांतलाल महतो और मुन्ना कुमार ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोका। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट शुरू कर दी और फोन कर अपने 6 अन्य साथियों (नरेश कुमार, रविंद्र कुमार, जीवन शर्मा, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और सरदार कुमार) को बुला लिया। आरोपियों ने लड़की को जबरन उठा लिया और उसके मौसा को पीटकर बेहोश कर दिया। इसके बाद पीड़िता को खेत में ले जाकर 8 आरोपियों ने रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया।


अगली सुबह ग्रामीणों ने मझौआ बॉर्डर रोड के पास गन्ने के खेत में पीड़िता को बेसुध हालत में पाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता के बयान के आधार पर लौकरिया थाना में कांड संख्या 53/23 दर्ज किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल के दौरान FSL रिपोर्ट, मेडिकल जांच और 11 गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।


जिसके बाद अब कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास, 15-15 हजार रुपये जुर्माना और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। तिवारी ने कहा कि यह फैसला बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को कड़ा संदेश देता है। इस मामले ने पश्चिम चंपारण समेत पूरे बिहार को झकझोर दिया था। यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए भी उम्मीद की किरण है जो आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


रिपोर्टर: संतोष कुमार, बेतिया