'क्या झूठ बोलकर बॉस से छुट्टी लेना पाप है?' इस सवाल का प्रेमानंद महाराज ने दिया बड़ा ही रोचक जवाब BHOJPUR: वर्मा फाउंडेशन ग्रुप ने रचा इतिहास, 124 छात्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) पद पर चयन राघोपुर की जनता से प्रशांत किशोर ने कह दी बड़ी बात, बोले..हम यहां से चुनाव लड़ें या न लड़ें, कल से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा Crime News: एक ही परिवार के पांच लोगों ने की खुदकुशी, दो बेटों-दो बेटियों के साथ महिला ने दी जान Crime News: एक ही परिवार के पांच लोगों ने की खुदकुशी, दो बेटों-दो बेटियों के साथ महिला ने दी जान Bihar Crime News: महिला कर्मचारियों से बदसलूकी पर बेतिया में बड़ा एक्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार; संविदा भी समाप्त हुई Bihar Crime News: महिला कर्मचारियों से बदसलूकी पर बेतिया में बड़ा एक्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार; संविदा भी समाप्त हुई Bihar Election 2025: NDA की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए संजय झा, NDA में सीट शेयरिंग पर क्या बोले? Bihar Election 2025: NDA की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए संजय झा, NDA में सीट शेयरिंग पर क्या बोले? Bihar News: बिहार में पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, SP ने ले लिया बड़ा एक्शन
07-Oct-2025 02:24 PM
By MANOJ KUMAR
Bihar News: भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा के आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के खिलाफ मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में एक आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर तय की है।
आरोप है कि दोनों ने एक मॉल के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर सड़क जाम की स्थिति पैदा कर दी, जिससे आम नागरिकों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह मामला अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में दर्ज कराया गया है।
मामला 4 अक्टूबर का है, जब काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक स्थित एक मॉल के उद्घाटन समारोह में निरहुआ और आम्रपाली दुबे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे कार्यक्रम स्थल के आस-पास भारी ट्रैफिक जाम लग गया। स्थिति ऐसी हो गई कि एम्बुलेंस तक जाम में फंस गईं, और लोगों को लगभग एक घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी।
कार्यक्रम के खत्म होने और दोनों कलाकारों के चले जाने के बाद ही स्थिति सामान्य हो सकी। इसके बाद अधिवक्ता ओझा ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया, जिसमें निरहुआ, आम्रपाली दुबे, एसडीओ पूर्वी, और कार्यक्रम आयोजक समेत तीन अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 223, 189(6), 191(1), 190, 61(1), 280, 272, 298, और 199(बी) के तहत दर्ज किया गया है।
परिवादी सुधीर ओझा का कहना है कि मॉल उद्घाटन का आयोजन "बेहद खतरनाक और जानलेवा" तरीके से किया गया था, जिसमें तमिलनाडु जैसी भगदड़ की आशंका भी बन सकती थी। उन्होंने कोर्ट से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 18 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की तारीख तय की है।