ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में अपराधियों का तांडव: बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप बिहार में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई: पंचमहला से हथियारबंद दो अपराधी गिरफ्तार, सोनू-मोनू गैंग से जुड़े तार मुजफ्फरपुर की पलक ने इंटर साइंस में 5वां रैंक किया हासिल, जिले और स्कूल का नाम किया रोशन निशांत कुमार का बड़ा बयान: 2005 से पहले बिहार में था दंगा और हिंसा का दौर, पिताजी ने बदली तस्वीर ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए नया सिस्टम लागू, लंबी लाइनों और धोखाधड़ी से मिलेगी राहत ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए नया सिस्टम लागू, लंबी लाइनों और धोखाधड़ी से मिलेगी राहत उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चाणक्य, अशोक और जरासंध से CM नीतीश की तुलना, कहा–दिल्ली से बिहार को करेंगे गाइड चिराग पासवान ने किया बड़ा खुलासा, मुख्यमंत्री की दौड़ से खुद को बताया बाहर, जानिए… नए सीएम पर क्या बोले? Bihar Transport News: परिवहन विभाग के MVI की गाड़ी और 'भतीजा' के अवैध वसूली का खेल, शिकायत पर गाड़ी जब्त...दो हिरासत में पटना जंक्शन पर रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 लाख के गहनों के साथ तीन शातिर गिरफ्तार

Home / bihar / katihar-news / Bihar News: बिहार के एक SDPO के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही ! पुलिस...

Bihar News: बिहार के एक SDPO के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्यवाही ! पुलिस टीम को सहयोग नहीं करने का है आरोप

कटिहार के एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार पर छापेमारी में लापरवाही का आरोप लगा है। गृह विभाग ने विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है और 15 दिनों में लिखित जवाब मांगा है। प्रथम दृष्टया वह दोषी पाए गए हैं।

27-Jun-2025 08:11 PM

By Viveka Nand

Bihar News: बिहार के एक अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलेगी. इस संबंध में गृह विभाग ने पत्र जारी किया है. गृह विभाग ने आरोपी पुलिस पदाधिकारी से अपने बचाव में 15 दिनों में लिखित बयान देने को कहा है. 

कटिहार जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) ने 15 अप्रैल 2025 को गृह विभाग में रिपोर्ट किया था. एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार पर आरोप है कि इन्होंने कोढ़ा थाना क्षेत्र में पूर्णिया पुलिस की टीम छापेमारी में उचित सहयोग नहीं किया था. इस वजह से छापेमारी प्रभावित हुई और रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहा. धर्मेंद्र कुमार ने ससमय अपेक्षित कार्रवाई नहीं कि इस वजह से अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई.

जांच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए. इसके बाद इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है. धर्मेंद्र कुमार से कहा गया है कि वह अपने बचाव में 15 दिनों में लिखित बयान दें. साथ ही यह भी बताएं कि वह हाजिर होकर सुनवाई कराना चाहते हैं. साथ ही बचाव में क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस बारे में जानकारी देने को कहा गया है.