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सरकारी दफ्तर में खैनी, गुटखा, पान पर बैन, तंबाकू बेचने के लिए अब दुकानदारों को लाइसेंस लेना पड़ेगा

PATNA: बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब नो खैनी, गुटखा और पान. दफ्तर में अगर सरकारी कर्मचारी-अधिकारी तंबाकू चबाते नजर आये तो खैर नहीं. सरकार ने आज फरमान जारी कर दिया है. सभी DM और SP को

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PATNA: बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब नो खैनी, गुटखा और पान. दफ्तर में अगर सरकारी कर्मचारी-अधिकारी तंबाकू चबाते नजर आये तो खैर नहीं. सरकार ने आज फरमान जारी कर दिया है. सभी DM और SP को आदेश दे दिया गया है. जो तंबाकू चबाते नजर आये वे अपनी नौकरी को खतरे में समझें. पटना में सिगरेट से लेकर खैनी-पान और गुटखा बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा. मुख्य सचिव ने दिया निर्देश सरकारी एजेंसियों ने आज तंबाकू निषेध पर वर्कशॉप का आयोजन किया था. मुख्य सचिव ने वहीं से ये फरमान जारी किया. सभी सरकारी दफ्तरों, पुलिस थानों और स्कूलों को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया जाये. इन जगहों पर कोई भी तंबाकू चबाता हुआ नजर नहीं आये. सभी जिलाधिकारी और SP को इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेवारी दी गयी है. तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा पटना में किसी दुकानदार को तंबाकू उत्पाद यानि सिगरेट, खैनी, गुटखा और पान बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा. मुख्य सचिव ने पटना नगर निगम को इसकी व्यवस्था करने को कहा है. पटना नगर निगम तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को लाइसेंस जारी करेगा. स्कूल के पास तंबाकू नहीं बिकेगा नियम पहले से है स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू नहीं बिकेगा. लेकिन बिहार में जिसे जहां जी कर रहा है वहां सिगरेट, खैनी, पान-गुटखा की दुकान खोल ले रहा है. मुख्य सचिव ने स्कूलों के 100 गज के दायरे में बिक रहे तंबाकू को तत्काल रोकने का निर्देश जारी किया. ऐसी सभी दुकानों को बिना देर किये हटाना है. पुलिस और दूसरी एजेंसियों को इसके लिए खास अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.
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