ब्रेकिंग
मुजफ्फरपुर बाल आश्रय गृह से फरार 10 बच्चों में 4 बरामद, अन्य की तलाश जारी नवादा में तेज आंधी-बारिश के दौरान ठनका गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम “पवन सिंह की वजह से टूट गया मेरा घर”..कथा सुनने आई महिला ने अनिरुद्धाचार्य को बताई अपनी पीड़ाNEET पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, 10 लाख में खरीदा पेपर 15 लाख में बेचा, नासिक से पकड़ा गया शुभमकॉलोनी और अपार्टमेंट में तेजी से दें PNG कनेक्शन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए निर्देशमुजफ्फरपुर बाल आश्रय गृह से फरार 10 बच्चों में 4 बरामद, अन्य की तलाश जारी नवादा में तेज आंधी-बारिश के दौरान ठनका गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम “पवन सिंह की वजह से टूट गया मेरा घर”..कथा सुनने आई महिला ने अनिरुद्धाचार्य को बताई अपनी पीड़ाNEET पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, 10 लाख में खरीदा पेपर 15 लाख में बेचा, नासिक से पकड़ा गया शुभमकॉलोनी और अपार्टमेंट में तेजी से दें PNG कनेक्शन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

दरभंगा में DM समेत कई पदाधिकारी खुलेआम कर रहे मोटर व्हीकल का उल्लघंन, तस्वीरें वायरल

DARBHANGA : नियम कानून बनाने और उसका अनुपालन करने वाले लोग ही जब उसकी अवहेलना करे तो फिर आम लोगों से नियम पालन करने की उम्मीद करना बेइमानी होगी.कुछ ऐसा ही हाल है, दरभंगा में

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DARBHANGA : नियम कानून बनाने और उसका अनुपालन करने वाले लोग ही जब उसकी अवहेलना करे तो फिर आम लोगों से नियम पालन करने की उम्मीद करना बेइमानी होगी.

कुछ ऐसा ही हाल है, दरभंगा में मोटर व्हीकल अधिनियम का. जिसका प्रशासनिक महकमा के लोग ही खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं.यह मामला तब सामने आया जब जिले के वरीय अधिकारियों के बम्पर लगे तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गया. 

मिनस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आदेश है कि चार पहिया वाहनों के आगे बंपर यानि बुलवार्स लगाना अवैध है. ऐसा करना मतलब मोटर वाहन एक्ट 1988 के सेक्शन 52 का सीधा उल्लंघन है. इसके लिए मिनस्ट्री के तरफ से सभी राज्यों को निर्देश जारी किया गया है.  लेकिन दरभंगा में खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है. 

इसपर जब दरभंगा के मोटर वाहन निरीक्षक संजय कुमार से बात की गयी तो उन्होंने इसे अवैध बताया. उन्होंने बताया कि सरकारी या निजी, किसी भी चार पहिया वाहन पर बम्पर नहीं लगाना है.  पहले इसका जुर्माना तीन हजार था पर संशोधित अधिनियम के बाद इसका जुर्माना दस हजार रुपये हो गया है. 

अब सवाल यह उठता है कि जिनकी गाड़ियों की तस्वीरे वायरल हुई, क्या वे पदाधिकारी जुर्माना अदा कर बम्पर हटवाएंगे या फिर सब ठीक है के तर्ज पर यह सब चलता रहेगा.

रिपोर्टिंग
P

रिपोर्टर

PRASHANT KUMAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें