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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू-तेजस्वी को राहत, आरोप तय करने का फैसला टला; अब इस दिन सुनवाई

IRCTC scam case: आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। अब इस पर 6 मई को निर्णय सुनाया जाएगा।

IRCTC scam case
लालू-तेजस्वी को राहत
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

IRCTC scam case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। जिससे लालू-तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को फिलहाल राहत मिली है।


अदालत अब इस मामले में आरोप तय करने को लेकर 6 मई को अपना निर्णय सुना सकती है। इस केस में लंबे समय से सुनवाई चल रही है और अब सभी की नजरें अगली तारीख पर टिकी हैं, जब यह स्पष्ट होगा कि आरोप तय होंगे या नहीं।


आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला वर्ष 2004 से 2014 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव का टेंडर एक निजी कंपनी को देने में अनियमितताएं की गईं। इसके बदले कथित तौर पर लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को जमीन या अन्य लाभ पहुंचाए जाने का आरोप है। 


सीबीआई का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और पद का दुरुपयोग कर लाभ पहुंचाया गया। वहीं, लालू यादव और उनके परिवार की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया जाता रहा है। राजद का कहना है कि केंद्र की सरकार विपक्षी नेताओं को एजेंसियों के जरिए परेशान कर रही है।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता