ROAD ACCIDENT IN BIHAR : मातम में बदला होली की ख़ुशी, सड़क हादसे में दो की मौत; पूर्व मंत्री के घर पसरा सन्नाटा Holi 2025: होली के दौरान आंखों में अबीर पड़ने पर हो सकती है एलर्जी, त्वचा संबंधी परेशानी से इस तरह करें बचाव Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किस पार्टी में होंगी शामिल? खुद किया खुलासा Bihar News : 'सिर मुड़ाते ही ओले पड़े', शादी के बाद 6 महीने की प्रेगनेंट निकली दुल्हन, अब दूल्हे के साथ रिश्ता तोड़ने के नाम पर हो रहा यह खेल UPDATE MOBILE NUMBER IN DL : वाहन मालिक हो जाएं सावधान! DL में इस डेट तक कर लें मोबाइल नंबर अपडेट, नहीं तो देना होगा इतना जुर्माना Bihar News : 'तेरे इश्क में पागल हो गया...', भाभी की मीठी-मीठी बातों पर आया देवर का दिल, अब दोनों मिलकर कर दिया बड़ा कांड INDIAN RAILWAY : अयोध्या से जनकपुर तक सीधी ट्रेन सेवा जल्द, रेल से जुड़ेंगे श्री राम और माता सीता के तीर्थ Holi Special trains : होली के बाद काम पर लौटना होगा आसान, यहां देखें रेलवे के स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट PM Internship Scheme : युवाओं को बड़ा तोहफा, PM Internship Scheme लास्ट डेट बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; Holi 2025: होली पर घर लौटने वालों परेशान , पटना रेलवे स्टेशनों पर चोरों ने मचाया आतंक
13-Feb-2025 02:13 PM
By KHUSHBOO GUPTA
Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह आज शाम से ही इस जांच में शामिल हों।
दरअसल अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करवाने में मदद की थी। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान तीन दिन से फरार हैं। सोमवार को दर्ज एफआईआर के बाद से वे पुलिस के सामने नहीं आए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम ने यूपी, राजस्थान, पंजाब में उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की।
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस के साथ हाथापाई करने और उन्हें धमकाने के लिए भी एफआईआर दर्ज की गई है । भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 121 (1), 132, 191 (2), 190, 263 (बी), 351 (3) और 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यह घटना 10 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 2018 के हत्या के प्रयास के एक आरोपी शावेज खान को पकड़ने के लिए जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन इलाके में गई थी। पुलिस टीम ने जब उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और तब तक ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पुलिस को धमकाने की कोशिश की।