मदीना-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग Patna News: पटना एयरपोर्ट के आसपास स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश, 10 किलोमीटर का इलाका नो गार्बेज जोन; हटेंगी मांस-मछली की दुकानें Patna News: पटना एयरपोर्ट के आसपास स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश, 10 किलोमीटर का इलाका नो गार्बेज जोन; हटेंगी मांस-मछली की दुकानें Traffic Jam Patna : पटना में 12 प्रमुख सड़कों से इस दिन तक हटेगा अतिक्रमण, अब सीधे होगी FIR; आ गया नया आदेश बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी: युवक-युवती ने घर से भागकर रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो बिहार में अजब प्रेम की गजब कहानी: युवक-युवती ने घर से भागकर रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो Saharsa news : रेलवे स्टेशन पर पुलिस जवान की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए Bihar News: बिहार में बड़ी लापरवाही उजागर, रखे- रखे बर्बाद हो गईं करोड़ों की जीवन रक्षक दवाएं; राज्य स्वास्थ्य समिति ने जारी किया अल्टीमेटम बिहार का वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम देखिए: लाख मिन्नतों के बावजूद नहीं मिला एम्बुलेंस, शव को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गए परिजन Bihar Assembly Winter Session : IAS संतोष वर्मा पर FIR की मांग: विधानसभा में चिराग के नेता बोले— मिले ऐसी सजा कि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 01 Dec 2024 01:25:59 PM IST
- फ़ोटो
DESK : देशभर में वक्फ बोर्ड की मनमानियों के खिलाफ लोगों के विरोध के बीच नायडू ने बड़ा कदम उठाते हुए वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए आदेश जारी किया है। इसको लेकर सरकार ने जीओ 75 जारी किया है। इसके तहत सरकार ने शनिवार को वक्फ बोर्ड के गठन पर अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए जीओ 75 जारी किया है।
सरकार ने जीओ में कहा है कि बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक के बाद बोर्ड के लंबे समय तक काम नहीं करने को देखते इसे भंग करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाया और मुकदमे को सुलझाने और प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए निर्णय लिया गया।
21 अक्टूबर, 2023 को शेख खाजा, मुतवल्ली, विधायक हफीज खान और एमएलसी रूहुल्लाह को सदस्य के रूप में चुना गया, जबकि आठ अन्य को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया। हालांकि, शेख खाजा के चुनाव और वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जारी किए गए जीओ 47 की वैधता को कई रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।
इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दिया। इसके साथ ही अदालत ने फैसला सुनाया था कि सदस्य का चुनाव रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। याचिकाओं के लंबित रहने तक वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बिना ही रहा। इस प्रशासनिक शून्यता को देखते हुए सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग करने का फैसला किया।