ब्रेकिंग न्यूज़

बकरीद पर बकरे की जगह बुजुर्ग ने खुद की दी कुर्बानी, छोड़ा चौंकाने वाला सुसाइड नोट, पढ़कर हर कोई रह गया हैरान Bihar Crime News: शिक्षिका और किराएदार शिक्षक के घर चोरी, 10 ताले तोड़ कीमती सामान तथा नकदी ले उड़े चोर Patna News: पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में स्नान के दौरान दो छात्र डूबे; दोनों की मौत Patna News: पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में स्नान के दौरान दो छात्र डूबे; दोनों की मौत Bihar Politics: ‘विपक्ष के आरोपों का जवाब दे चुनाव आयोग’ EC पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बोले प्रशांत किशोर Bihar Politics: ‘विपक्ष के आरोपों का जवाब दे चुनाव आयोग’ EC पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बोले प्रशांत किशोर Bihar News: जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात The Traitors से फैंस के बीच वापसी करेंगे ये सितारे, जानिए क्यों खास होने वाला है यह शो Premenand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से स्थगित हुई, सामने आई यह बड़ी वजह Premenand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर से स्थगित हुई, सामने आई यह बड़ी वजह

हिट एंड रन कानून के खिलाफ दूसरे दिन भी ट्रक चालकों की हड़ताल, बिहार-झारखंड समेत इन राज्यों में असर

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 02 Jan 2024 10:13:11 AM IST

हिट एंड रन कानून के खिलाफ दूसरे दिन भी ट्रक चालकों की हड़ताल, बिहार-झारखंड समेत इन राज्यों में असर

- फ़ोटो

PATNA/ RANCHI: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश के ट्रक और डंपर चालक आज भी हड़ताल पर हैं। कई राज्यों में ट्रक चालकों ने चक्का चाम कर दिया है। ट्रक चालकों के एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कानून गलत है और इसे वापस लेना होगा। इसी मांग को लेकर बिहार-झारखंड के साथ साथ मुंबई, इंदौर से लेकर दिल्ली-हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में ट्रक चालक सोमवार से ही आंदोलन कर रहे हैं। 


दरअसल, केंद्र सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नए कानून बनाए हैं। इस नए कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा उन्हें 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। पहले ऐसे मामलों में कुछ ही दिनों में आरोपी को बेल मिल जाती थी लेकिन हालांकि अब इस नए कानून के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। सरकार के इस फैसले को लेकर देशभर के ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है।


ट्रक चालकों का कहना है कि यह कानून पूरी तरह से गलत है और सरकार को यह कानून वापस लेना होगा। केंद्र सरकार के नये कानून के खिलाफ लंबी दूरी के बस चालक और सहायक सोमवार को हड़ताल पर रहे, जिससे कई जगह बसों का परिचालन नहीं हो सका हालांकि कम दूरी के बसें चलती रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है। कई जगहों पर ट्रक चालकों के आंदोलन का बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी समर्थन कर रहे हैं।