PATNA : बिहार में अब प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी और जवान आपको ड्यूटी करते नजर नहीं आएंगे. जी हां पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों को अब ड्यूटी नहीं दी जाएगी. विधि व्यवस्था से जुड़ी या फिर किसी अन्य तरह की ड्यूटी में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अधिकारियों और जवानों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब मीटिंग की थी उसी दौरान इस बाबत सहमति बन गई थी और अब पुलिस मुख्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इस फैसले के पीछे मुख्यालय का मकसद यह है कि अधिकारियों और जवानों की ट्रेनिंग बेहतर तरीके से पूरी कराई जा सके. अक्सर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, इससे उनकी ट्रेनिंग प्रभावित होती है और बाद में पूरे सर्विस के दौरान ट्रेनिंग की खामी का असर देखने को मिलता है. बड़ी बात यह भी है कि जिस ट्रेनिंग की समय सीमा 1 साल है उसे पूरा करने में 2 साल तक का वक्त लग जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.
ट्रेनिंग पीरियड के साथ-साथ पीटीसी और एसएलसी प्रशिक्षण के दौरान भी यह नियम लागू रहेगा. पुलिस में कई तरह की ट्रेनिंग होती है. जवान या अधिकारी जब पुलिस में बहाल होते हैं तो उन्हें दी जाने वाली शुरुआती ट्रेनिंग को बेसिक ट्रेनिंग कहा जाता है. इस दौरान उन्हें कानून की पढ़ाई के साथ-साथ आउटडोर और इंडोर की ट्रेनिंग भी दी जाती है. इसमें पीटी परेड से लेकर आम ऑपरेशन और अन्य तरह की ट्रेनिंग शामिल है. हवलदार बनने के लिए एसएलसी और एएसआई बनने के लिए पीटीसी करना अनिवार्य होता है. अब इन दोनों तरह की ट्रेनिंग के दौरान भी अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी नहीं लगेगी.