PAN-Aadhaar Linking: आखिरी मौका! 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी; जानिए.. पूरा प्रोसेस

PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर से पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। नहीं तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा और इनकम टैक्स रिफंड, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश अटक सकता है।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Tue, 30 Dec 2025 03:38:14 PM IST

PAN-Aadhaar Linking

प्रतिकात्मक - फ़ोटो Google

PAN-Aadhaar Linking: साल 2025 खत्म होने में अब बहुत कम समय बचा है, और इसके साथ ही टैक्स से जुड़ा एक अहम काम भी डेडलाइन पर पहुंच गया है। अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर के बाद पैन-आधार लिंकिंग न होने पर राहत नहीं मिलेगी और इसके गंभीर वित्तीय नतीजे हो सकते हैं।


पैन और आधार को लिंक करना इसलिए जरूरी है ताकि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड न हों और टैक्स सिस्टम साफ-सुथरा और आसान बना रहे। नौकरीपेशा, बिजनेसमैन, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सभी नागरिकों के लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है। केवल कुछ विशेष वर्ग जैसे एनआरआई या कुछ तय उम्र के लोग इससे छूट पाएंगे।


अगर आप 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं, तो आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा। पैन नंबर बंद नहीं होगा, लेकिन इसका उपयोग लगभग बेकार हो जाएगा। इनएक्टिव पैन के कारण आप इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता है, नए बैंक अकाउंट खोलने, केवाईसी पूरा करने, म्यूचुअल फंड या शेयर में निवेश करने और लोन अप्लाई करने में परेशानी हो सकती है। सीनियर सिटीजन का फॉर्म 15G/15H का फायदा भी प्रभावित हो सकता है।


पैन-आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। यह प्रक्रिया इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आसान तरीके से की जा सकती है। लिंक करने के लिए आपको पैन और आधार नंबर डालकर ओटीपी वेरिफिकेशन करना होता है। यदि नाम या जन्मतारीख में अंतर हो, तो पहले उसे सुधारना जरूरी है।


आप यह भी आसानी से जांच सकते हैं कि आपका पैन पहले से लिंक है, लिंक नहीं है या प्रक्रिया में है। अगर पैन इनएक्टिव हो गया है, तो उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए भी 1000 रुपये का शुल्क देना होगा और प्रक्रिया में समय लग सकता है। 31 दिसंबर की डेडलाइन पास है, इसलिए अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो इसे तुरंत पूरा करें और नए साल में बिना किसी वित्तीय परेशानी के अपनी योजना जारी रखें।


PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?

पैन और आधार को लिंक करना पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है। आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां क्विक लिंक में Link Aadhaar का ऑप्शन मिलेगा। पैन नंबर और आधार नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होता है। अगर नाम या जन्म तारीख में थोड़ा भी फर्क है, तो पहले उसे ठीक करना जरूरी होगा।


Aadhaar-PAN लिंक है या नहीं, स्टेटस कैसे चेक करें? 

इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar पर पैन और आधार नंबर डालकर आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका पैन पहले से लिंक है, लिंक नहीं है या प्रोसेस में है।