अब FIR की थानों में होगी ऑनलाइन एंट्री, कोर्ट को एक क्लिक पर मिलेगी सूचना; जानिए क्या है नया आदेश

अब FIR की थानों में  होगी ऑनलाइन एंट्री, कोर्ट को एक क्लिक पर मिलेगी सूचना; जानिए क्या है नया आदेश

PATNA : बिहार में अब किसी को भी थाने में अब शिकायत दर्ज करने के लिए अब लोगों को अधिक समस्या नहीं उठानी होगी। राज्य के अंदर अब कंप्यूटर पर डिजिटल रूप में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। राज्य के थानों में कागज-कलम से रजिस्टर के बजाय अब सीधे कंप्यूटर पर डिजिटल रूप में प्राथमिकी दर्ज  की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पहले चरण में राज्य के 900 से अधिक थानों में यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बात की जानकारी  पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है।


एडीजी ने बताया कि राज्य के 1033 थानों में से 964 थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) से जोड़ दिया गया है। इस नेटवर्क से जुड़ने पर पुलिस थाना, कोर्ट, अभियोजन, जेल और फारेंसिक जैसे सभी हितधारक एक नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इनके बीच आंकड़ों और सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान हो गया है।


एडीजी ने बताया कि पहले थानों में आवेदन लेकर आने पर पहले रजिस्टर के निर्धारित कालम में उसे भरा जाता था। इसके बाद डाटा इंट्री के जरिए प्राथमिकी की कापी सीसीटीएनएस पर अपलोड की जाती थी इसमें कुछ विलंब होता था। मगर अब निर्णय लिया गया है कि जो भी प्राथमिकी होगी वह सीधे सीसीटीएनएस के डिजिटल फार्म पर आनलाइन प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होते ही एक क्लिक में इसकी कापी कोर्ट समेत अन्य जगहों पर देखी जा सकेगी। इसके अलावा इसकी हार्ड कापी भी प्रिंट कर निकाली जाएगी जो संबंधित को दे दी जाएगी।


उधर, सीसीटीएनएस नेटवर्क पर गुमशुदा व्यक्ति की तस्वीर व उससे संबंधित जानकारी भी अपलोड की जा रही है, ताकि इसकी सूचना अन्य राज्यों में भी जा सके और गुमशुदा की तलाश में सुविधा हो। इसके अलावा गुम हुए वाहनों और मोबाइल फोन के बारे में भी सूचना भी नेटवर्क पर अपलोड की जा रही है, ताकि उसकी ट्रैकिंग दूसरे राज्यों में भी हो सके।