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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 09 Oct 2023 12:38:48 PM IST
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DELHI/ PATNA : इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकल कर सामने वाली है जहां बिहार सरकार के तरफ से B.Ed अभ्यर्थियों को लेकर दायर रिट को सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। उसके बाद नई याचिका दायर की गई।अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फ्रेश रिट पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को थोड़ी राहत तो थोड़ी चिंता वाली बताई जा रही है। अब यह मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर हो गया है।
दरअसल, बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में हुई। बिहार सरकार ने अब यह तय किया है कि बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर करेगी। जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया की इस मामले में अब शुक्रवार को फ्रेश याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई पर बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भविष्य इस सुनवाई पर टिका हुआ है।
मालूम हो कि, बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह मामला बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा है। बिहार लोक बीपीएससी ने करीब दो सप्ताह पहले ये तय किया था कि बीएड पास प्राइमरी (पहली से पांचवीं) टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3 लाख 90 हजार बीएड पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। जिससे बीएड पास कैंडिडेट्स में काफी आक्रोश था और इसी को लेकर सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। जिसके बाद अब इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी।
जानकारी हो कि, जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उसी समय राजस्थान कोर्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब बीएड पास कैंडिडेट्स प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बनेंगे। जिससे इस परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 3 लाख 90 हजार स्टूडेंट को झटका लगा है।
आपको बताते चलें कि, 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। यानि बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बना कर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। बिहार सरकार कह रही है कि उसे बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्ति करने की इजाजत दी जाए।