DELHI: बिहार के बी-एड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर रोक लगाने की रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। आगामी 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
दरअसल, बिहार में हुई शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग करते हुए बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट मे रिट याचिका दाखिल की है। आरोप है कि सरकार के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक में मौका नहीं दिया जाएगा लेकिन सरकार ने बीच में नियमों में बदलाव कर दिया। जिसको लेकर शिक्षक संघ और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव की ने शीर्ष अदालत से अपील की है कि शिक्षक बहाली में बीएड योग्यता धारियों को मौका अवश्य मिलना चाहिए। रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीपीएससी ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। बीएड और डीएलएड का एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए था। बता दें कि इस याचिका पर बीते 20 अक्टूबर को ही चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन छुट्टियों के कारण 30 अक्टूबर को सुनवाई की गई।इस मामले पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।