SITAMARHI : सीतामढ़ी मंडल कारा के सहायक जेल अधीक्षक को बचाने के आरोप में खुद जेल अधीक्षक बुरी तरह फंस गए हैं. सीएम के आदेश से उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.
सीतामढ़ी के जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सीतामढ़ी जेल के तत्कालीन सहायक जेलर सुभाष कुमार पर बर्खास्तगी के लिए प्रपत्र 'क' गठित करने में जेलर को बचाने की कोशिश की.
गौरतलब है कि जेल बर्थडे सेलिब्रेट करने के मामले में जेलर सुभाष कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया था. लेकिन प्रपत्र क गठित कर बर्खास्तगी को लेकर सीतामढ़ी जेल अधीक्षक को आगे की प्रक्रिया शुरू करने को कही गई थी.
जिसको लेकर जेल अधीक्षक राजेश राय ने इस मामले में जेलर सुभाष कुमार को बचाने की कोशिश की और विरुद्ध “प्रपत्र – क” में आरोप पत्र गठित करने में लापरवाही बरती है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के (नियम – 3) के प्रतिकूल है.
बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में संकल्प पत्र जारी किया है. सीतामढ़ी अनुमंडल कारा के अधीक्षक राजेश कुमार राय के ऊपर जांच के लिए तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को संचालन पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं, शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर के अधीक्षक को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है.
आपको बता दें कि सीतामढ़ी मंडल कारा में कुख्यात अपराधी के जन्मदिन मनाये जाने का का खबर फर्स्ट बिहार झारखंड द्वारा दिखाए जाने के मामले में पुलिस महानिरीक्षक (जेल) मिथिलेश मिश्रा ने जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया था. उनके ऊपर विभागीय जांच चल रहा है.