RANCHI: खबर रांची से हैं जहा अनट्रेंड शिक्षकों को हटाने की विभागीय फरमान जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर अनट्रेंड शिक्षकों के वेतन भुगतान का कोई भी मामला सामने आया तो संबंधित अधिकारी से ही पैसे की वसूली की जाएगी।
झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों से कोई कार्य नहीं लेने और उनको कार्यमुक्त करने का आदेश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे किसी शिक्षक को वेतन का भुगतान नहीं किया जाए, जो अप्रशिक्षित हैं। यदि उनसे कार्य लिए जाने के कारण वेतन संबंधित दावा आता है तो इसकी वसूली संबंधित पदाधिकारियों से होगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा आरटीई अधिनियम के तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों और पारा शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से सरकारी स्कूलों के 13,518 शिक्षकों,पारा शिक्षकों और प्राइवेट स्कूलों के 56,657 शिक्षकों को सेवारत रहते हुए प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन कई शिक्षक और पारा शिक्षक इस परीक्षा में फेल हो गए।