शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को झटका! जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए.. वजह

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को झटका! जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए.. वजह

SIWAN: सीवान के हुसैनगंज में जमीन कब्जा करने को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में गिरफ्तार सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बीते 19 अक्टूबर को सीवान की एसीजेएम 9 की कोर्ट ने ओसामा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके ओसामा ने जिला जज की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसपर सोमवार को सुनवाई होनी थी।


दरअसल, बीते 16 अक्टूबर को सीवान के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को कोटा ग्रामीण की रामगंजमंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शांति भंग करने के आरोप में ओसामा को गिरफ्तार किया गया था। ओसामा अपने दो साथियों सलमान और वसीम के साथ बिना नंबर की गाड़ी से घूम रहा था, इसी दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया खुर्द बगीचा के पास स्थित 42 कट्ठा जमीनपर कब्जा को लेकर 50 राउंड फायरिंग हुई थी, इस वारदात के बाद ओसामा अपने साथियों के साथ कोटा चला गया था।


जिसके बाद हुसैनगंज पुलिस कोटा पहुंची और ओसामा को अपने साथ सीवान लेकर आई और 18 अक्टूबर को पुलिस ने ओसामा और उसके दो साथियों को व्यवहार न्यायालय स्थित एसीजेएम 9 की अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने ओसामा के एक साथी वसीम को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था जबकि ओसामा और उसके सहयोगी सलमान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीवान मंडल कारा भेज दिया था।जेल भेजे जाने के बाद ओसामा के वकील ने उसकी बेल के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ओसामा ने जिला जज की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।


ओसामा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। समर्थकों और उसके परिजनों को उम्मीद थी कि आज कोर्ट से ओसामा को बेल मिल जाएगा और वह जेल से बाहर आ जाएगा लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। सिवान के वकी धर्मनाथ यादव के निधन के कारण सोमवार को जिले के सभी वकीलों ने खुद को कार्य से अलग रखा, जिसके कारण ओसामा शहाब की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में समर्थकों के बीच मायूसी का माहौल है।


बता दें कि पूरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया खुर्द बगीचा के पास स्थित 42 कट्ठा जमीन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सीवान नगर थाना क्षेत्र के बनिया टोली निवासी अजय कुमार का बेटा अभिषेक कुमार ने छपिया खुर्द स्थित अपनी पुस्तैनी जमीन को बेचने के लिए लक्ष्मीपुर निवासी अर्जुन यादव से एग्रीमेंट किया था। बीते दिनों अर्जुन यादव उक्त जमीन पर बाउंड्री का काम करा रहे थे, तभी 20 से 25 अज्ञात लोग वहां पहुंचे और बाउंड्री को जबरन तोड़ दिया था और धमकी दिया था।  हमलावरों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की थी। इस मामले में पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम चर्चा में आ गया था। पीड़ित अभिषेक कुमार की शिकायत पर हुसैनगंज थाने की पुलिस ने ओसामा के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हुआ था।