रोसड़ा कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई, दो को मिली आजीवन कारावास की सजा

1st Bihar Published by: RAMESH SHANKAR Updated Feb 28, 2022, 8:50:11 PM

रोसड़ा कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई, दो को मिली आजीवन कारावास की सजा

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SAMASTIPUR: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में ऑनर किलिंग मामले में रोसड़ा कोर्ट में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। वही दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। मामला 2015 का है जहां इस घटना को अंजाम दो चाचा ने गांव के एक व्यक्ति के साथ  मिलकर दिया था। 


घटना 6 नवम्बर 2015 की है जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कापन गांव में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या कर दोनों शव को कापन चौर में एक बरगद की पेड़ से लटका दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों को जहर देकर मारने की पुष्टि हुई थी। 


इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर युवती के दो चाचा देवानंद सिंह और सुधीर कुमार सिंह और एक अभियुक्त गांव के ही गौरीकांत महतो को गिरफ्तार किया था। इस मामले में देवानंद सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई जबकि सुधीर कुमार सिंह और गौरीकांत महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।