पटना में नगर निगम की लापरवाही से खुला मेनहोल बना जानलेवा, नाले में गिरा बच्चा पहली उड़ान बनी आखिरी सफर, सऊदी नौकरी पर निकले युवक ने फ्लाइट में दम तोड़ा, विदेश में नौकरी का सपना रह गया अधूरा जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 24 सिलेंडर बम बरामद भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, महिला की मौत, 6 की हालत गंभीर Patna News: पटना एयरपोर्ट के लिए जारी हुआ नया आदेश, उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई बेगूसराय में टला बड़ा हादसा: चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचायी अपनी जान गांधी सेतु पर ट्रक और पिलर के बीच फंसा बाइक सवार, ट्रैफिक पुलिस ने किया रेस्क्यू AI in election: AI की चालबाज़ी से उलझे बिहार के वोटर! फर्जी कॉल्स-Deepfake से फैला भ्रम, अब चुनाव आयोग कसेगा शिकंजा! प्यार के लिए लड़का बना लड़की, अब पति किन्नर से शादी की जिद पर अड़ा Bihar politics : तेजस्वी ने किया 'महिला संवाद' पर हमला, जदयू का पलटवार...क्या महिलाओं की तरक्की से डरते हैं नेता प्रतिपक्ष?
1st Bihar Published by: RAMESH SHANKAR Updated Mon, 28 Feb 2022 08:50:21 PM IST
SAMASTIPUR: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में ऑनर किलिंग मामले में रोसड़ा कोर्ट में एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। वही दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। मामला 2015 का है जहां इस घटना को अंजाम दो चाचा ने गांव के एक व्यक्ति के साथ मिलकर दिया था।
घटना 6 नवम्बर 2015 की है जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कापन गांव में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या कर दोनों शव को कापन चौर में एक बरगद की पेड़ से लटका दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों को जहर देकर मारने की पुष्टि हुई थी।
इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर युवती के दो चाचा देवानंद सिंह और सुधीर कुमार सिंह और एक अभियुक्त गांव के ही गौरीकांत महतो को गिरफ्तार किया था। इस मामले में देवानंद सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई जबकि सुधीर कुमार सिंह और गौरीकांत महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।