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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 17 Aug 2024 10:06:41 PM IST
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MOTIHARI: तेजस्वी यादव के करीबी राजद नेता सह मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता के आलीशान मकान की कुर्की जब्ती हुई। यदि अब वो सरेंडर नहीं करता है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
शनिवार की दोपहर चकिया पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस मेयर प्रीति गुप्ता के घर पहुंची जहां मेयर पति राजद नेता देवा गुप्ता के फरार होने के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान घर के तीन दरवाजे को उखाड़ दिया गया। वाशिंग मशीन,पलंग,गोदरेज का आलमीरा सहित कई अन्य सम्मानों जब्त किया गया। एक पिकअप वैन से सभी सामान को ले जाया गया। वही राजद नेता के घर पर पिछवे दिनों चकिया पुलिस ने ढोल बाज़ा के साथ इश्तेहार चिपकाया था और सरेंडर के लिए समय दिया था लेकिन जब आरोपी ने सरेंडर नहीं किया तब कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी।
बता दें कि 22 अगस्त 2023 को चकिया थाना के महज 100 मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े ठेकेदार राजीव रंजन यादव को गोली मार हत्या कर दी गयी थी। जहाँ ठेकेदार को गोली लगने के बाद इलाज के लिए मोतिहारी ले जाने के क्रम में घायल ठेकेदार राजीव रंजन यादव ने अपनी माँ से हत्या में शामिल लोगों का नाम बताया था। जिसके बाद मृतक ठेकेदार राजीव रंजन यादव की किशोरी कुमारी ने चकिया थाने में मेयर पति देवा गुप्ता समेत पांच लोगों पर नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
नामजद देवा गुप्ता,कुणाल सिंह,राहुल सिंह मुखिया, रूपेश सिंह समेत पुष्कर सिंह नामजद अभियुक्त में से चकिया पुलिस ने पुष्कर सिंह,रूपेश सिंह को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही राहुल सिंह मुखिया दिल्ली से गिरफ्तार कर मोतिहारी जेल भेजा गया है। वही कुणाल सिंह पूर्व से ही जेल में बंद है। हालांकि की हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट ने देवा गुप्ता की गिरफ्तारी पर कुछ दिनों के लिए स्ट्रे लगा दी। जिसके बाद पुनः हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए स्ट्रे हटा लिया।
जिसके बाद चकिया पुलिस देवा गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने कुर्की जब्ती का आदेश दिया। वारंट जारी होने के बाद चकिया पुलिस ने छतौनी थाना क्षेत्र के अमर छतौनी स्थित देवा गुप्ता के घर पहुँचकर ढोल बाज़े के साथ इश्तेहार चिपकाया और अल्टिमेटम दिया कि वो जल्द से जल्द थाने या कोर्ट में सरेंडर कर दे। नहीं तो घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। लेकिन आरोपी उपस्थित नहीं हुआ जिसके बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी। अब यदि आरोपी ने सरेंडर नहीं किया तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा।