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RANCHI: चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत के सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से पूछा कि रिम्स निदेशक के बंगले पर रह रहे लालू प्रसाद से कितने लोगों ने अब तक मुलाकात की है. लेकिन इसका जवाब जेल प्रशासन नहीं दे पाया. जिसके बाद कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक को शोकॉज नोटिस जारी किया है.
27 नवंबर को देना है जवाब
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने राज्य के कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक को शोकॉज नोटिस करते हुए इसका जवाब 27 नवंबर को सुनवाई के दौरान देने को कहा है.
कोर्ट ने मांगी थी रिपोर्ट
9 अक्टूबर को चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई. लेकिन इस दौरान कोर्ट ने कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी. पूछा था कि रिम्स निदेशक के बंगले पर रह रहे लालू प्रसाद से कितने लोगों ने मुलाकात की. इसकी रिपोर्ट दी जाए. लेकिन जब आज सुनवाई हुई तो जेल प्रशासन रिपोर्ट नहीं दे पाया. कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लालू प्रसाद को यहां पर शिफ्ट किया गया है. लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई नेताओं ने लालू से रांची में जाकर मुलाकात की थी.
27 को होगी सुनवाई
दुमका केस में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगा. जिसके बाद ही लालू प्रसाद के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो पाएगा. सीबीआई के काउंटर फाइल देर से जमा करने के कारण आज जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई. पहले 9 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अर्जेंट मेंशन करते हुए 6 नवंबर को ही सुनवाई के लिए लालू के वकील ने अपील की थी. लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया.