राहुल गांधी की याचिका खारिज, झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका

राहुल गांधी की याचिका खारिज, झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका

JHARKHAND: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गयी है। सारे मोदी चोर कहने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें रांची सिविल कोर्ट में अपनी बातें रखने का निर्देश दिया है।


कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की। जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा हुआ है वे सब चोर हैं। सारे मोदी चोर हैं। राहुल के इस बयान से मोदी समाज को ठेस पहुंचा है। 


जिसके बाद कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन बिन्दुओं को उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें रांची सिविल कोर्ट में अपनी बातें रखने का निर्देश दिया।  


गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी रांची में जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेन्द्र मोदी का एक ही उपनाम मोदी कैसे है? सभी चोरों का एक ही उपनाम कैसे है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर रांची समेत दूसरे राज्यों में भी केस दर्ज कराए गये।