PATNA : नीतीश सरकार ने चुनाव में काम करने वाले कर्मियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भांति अब राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मृत या अपंग चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी को अनुदान मिलेगा। मृत्यु पर 30 लाख का और अपंगता पर 15 लाख का अनुदान मिलेगा।
दरअसल, वर्तमान में राज्य सरकार के तरफ से राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मृत या अपंग चुनाव कर्मी और सुरक्षा कर्मी को अनुदान देने को लेकर अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। उसके बाद अब भारत निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों को राज्य सरकार ने भी अंगीकार करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
मालूम हो कि, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में मृत या अपंग सुरक्षा और चुनाव कर्मी को अनुदान मिलता था। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब दो अन्य चुनाव भी इस व्यवस्था में शामिल किए गए हैं। इन चुनावों में लगे कर्मी और सुरक्षा बलों के इसका लाभ मिलेगा। राज्य के राजस्व कर्मचारियों के परिजन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र होंगे कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
उधर, कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने राज्य के सभी पैक्सों के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर ने का निर्णय लिया है। अब यदि पैक्स या व्यापार मंडल ससमय शत प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति करते हैं तो प्रोत्साहिन राशि तीन गुणा अधिक मिलेगा। इस एजेंडे पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। जेलों में बंद कैदियों के कल्याण के लिए कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला किया है। बिहार के सभी सेंट्रल जेलों में एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली की जाएगी।